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अब भागदौड़ से मिलेगी राहत, जन सुविधा केंद्रों से भी भर सकेंगे डीएल फॉर्म
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Updated Wed, 18 Apr 2018 09:58 AM IST
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- फोटो : demo
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ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाने और नवीनीकरण के लिए आवेदकों की भागदौड़ कम करने के लिए परिवहन विभाग ने नई योजना तैयार की है। इसके तहत शहर व तहसील के जन सुविधा केंद्रों पर डीएल के लिए फॉर्म भरने की सुविधा दी जाएगी।
गौरतलब है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की अनिवार्यता के चलते आवेदक आरटीओ (संभागीय परिवहन कार्यालय) से लेकर साइबर कैफे तक मारे-मारे फिर रहे हैं।
परिवहन आयुक्त पी गुरु प्रसाद ने मंगलवार को बताया कि सारथी साफ्टवेयर के तैयार होते ही प्रदेश के आरटीओ, एआरटीओ और जन सुविधा केंद्रों का आपस में कनेक्शन हो जाएगा। इसके बाद से गांव व कस्बे के लोगों को डीएल के लिए साइबर कैफे या फिर आरटीओ के दलालों के चंगुल में नहीं फंसना पड़ेगा।
ग्रामीण करीबी जन सुविधा केंद्रों से डीएल फॉर्म भरवा सकेंगे। फॉर्म भरने एवं फीस जमा होने के बाद आवेदक को आरटीओ पहुंचने की तारीख एवं समय का एलॉटमेंट हो जाएगा। इस तारीख पर आवेदक को बॉयोमीट्रिक टेस्ट देना होगा।
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अफसरों की बैठक में तय होगी फीस
जन सुविधा केंद्रों पर नई व्यवस्था शुरू करने से पहले संभागीय परिवहन अधिकारी एवं जन सुविधा केंद्रों के अफसरों के बीच होने वाली बैठक में फॉर्म भरने की फीस तय की जाएगी। इसके बाद लर्निंग, परमानेंट, नवीनीकरण और डीएल में संशोधन का फॉर्म भरा जा सकेगा।
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गौरतलब है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की अनिवार्यता के चलते आवेदक आरटीओ (संभागीय परिवहन कार्यालय) से लेकर साइबर कैफे तक मारे-मारे फिर रहे हैं।
परिवहन आयुक्त पी गुरु प्रसाद ने मंगलवार को बताया कि सारथी साफ्टवेयर के तैयार होते ही प्रदेश के आरटीओ, एआरटीओ और जन सुविधा केंद्रों का आपस में कनेक्शन हो जाएगा। इसके बाद से गांव व कस्बे के लोगों को डीएल के लिए साइबर कैफे या फिर आरटीओ के दलालों के चंगुल में नहीं फंसना पड़ेगा।
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ग्रामीण करीबी जन सुविधा केंद्रों से डीएल फॉर्म भरवा सकेंगे। फॉर्म भरने एवं फीस जमा होने के बाद आवेदक को आरटीओ पहुंचने की तारीख एवं समय का एलॉटमेंट हो जाएगा। इस तारीख पर आवेदक को बॉयोमीट्रिक टेस्ट देना होगा।
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अफसरों की बैठक में तय होगी फीस
जन सुविधा केंद्रों पर नई व्यवस्था शुरू करने से पहले संभागीय परिवहन अधिकारी एवं जन सुविधा केंद्रों के अफसरों के बीच होने वाली बैठक में फॉर्म भरने की फीस तय की जाएगी। इसके बाद लर्निंग, परमानेंट, नवीनीकरण और डीएल में संशोधन का फॉर्म भरा जा सकेगा।