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उन्नाव रेप केस: सीबीआई और आरोपी विधायक के वकील के बीच यूं हुई बहस

Sun, 15 Apr 2018 12:37 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Sun, 15 Apr 2018 12:37 PM IST
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discussion between cbi and lawyer of bjp mla in court
विधायक कुलदीप सिंह सेंगर - फोटो : amar ujala

नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण के आरोपी बांगरमऊ के भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को रिमांड मजिस्ट्रेट सुनील कुमार ने 14 अप्रैल शाम छह बजे से 21 अप्रैल सुबह 10 बजे तक सीबीआई रिमांड पर भेजा। 21 अप्रैल को जेल भेजा जाएगा।

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 सीबीआई के उपाधीक्षक आरआर त्रिपाठी ने शनिवार को कोर्ट में आरोपी विधायक को 14 दिन के लिए कस्टडी में दिए जाने की मांग की अर्जी दी। तर्क दिया कि आरोपी विधायक है तथा प्रभावशाली व्यक्ति है जो दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ या उसे खत्म कर सकता है।

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सीबीआई की दलील

discussion between cbi and lawyer of bjp mla in court
CBI on Nostro transaction

आरोपी को 13 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया है। विवेचना अभी प्रारंभिक स्तर पर है। इस दौरान साक्ष्य जुटाने के साथ ही गवाहों से सामना कराकर सच्चाई जानना है। आरोपी से अन्य साक्ष्य कपड़े इत्यादि के विषय में जानकारी लेनी है। लिहाजा आरोपी को रिमांड पर सीबीआई को सौंपा जाय।

बचाव पक्ष का तर्क

discussion between cbi and lawyer of bjp mla in court
विधायक को ले जाते पुलिसकर्मी। - फोटो : amar ujala

बचाव पक्ष ने इस अर्जी का कोई विरोध नहीं किया, परंतु अर्जी देकर रिमांड के दौरान उनके वकील को साथ रखने की मांग की। कहा कि सीबीआई फर्जी बरामदगी करा सकती है अथवा झूठा बयान दर्ज कर सकती है।

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कोर्ट ने आंशिक रूप से स्वीकारी दोनों की अर्जियां

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Court

कोर्ट ने दोनों पक्षों ही अर्जियों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आरोपी को सात दिन की कस्टडी में दिए जाने का आदेश दिया। कहा, रिमांड के दौरान सीबीआई आरोपी को प्रताड़ित नहीं करेगी। रिमांड की अवधि खत्म होने पर विधायक का मेडिकल कराकर जेल में दाखिल करेगी।

रिमांड के दौरान विधायक सुबह 10 से शाम 6 बजे 15-15 मिनट के लिए अपने वकील से मिल सकते हैं। यदि विवेचना के चलते आरोपी को कहीं बाहर ले जाया जाता है तो उसके वकील उसके साथ उचित दूरी बनाकर रह सकते हैं, परंतु विवेचना में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

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