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मृतक आश्रित नियुक्ति : नवंबर 2021 से पहले के मामलों में भी बेटी-बहू को मिलेगा लाभ, दिशा-निर्देश जारी
Thu, 05 May 2022 03:11 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Thu, 05 May 2022 03:11 PM IST
सार
विभिन्न विभागों ने शासन से मार्गदर्शन मांगा था कि नियमावली लागू होने की तिथि से पहले के मामलों में भी आश्रित बेटियों और पुत्र वधू को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाए या नहीं। इस पर विभाग ने साफ कर दिया है कि 12 नवंबर, 2021 से पहले के मामलों में भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
प्रदेश में 12 नवंबर, 2021 से पहले के मृत सरकारी सेवकों की आश्रित बेटियों, दत्तक पुत्रियों और विधवा पुत्र वधू को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने बुधवार को इससे संबंधित शासनादेश जारी कर दिया है।
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प्रदेश में सेवाकाल के दौरान मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवां संशोधन) नियमावली-2021 को 12 नवंबर, 2021 से लागू किया गया है। इसके तहत मृतक कार्मिक के आश्रित बेटियों, दत्तक पुत्रियों और विधवा पुत्र वधू को भी अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
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विभिन्न विभागों ने शासन से मार्गदर्शन मांगा था कि नियमावली लागू होने की तिथि से पहले के मामलों में भी आश्रित बेटियों और पुत्र वधू को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाए या नहीं। इस पर विभाग ने साफ कर दिया है कि 12 नवंबर, 2021 से पहले के मामलों में भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। वहीं, आश्रित को मृतक कार्मिक की मृत्यु से पांच वर्षों की अवधि के अंदर सेवायोजन के लिए आवेदन करना होगा। विशेष मामलों में प्रदेश सरकार शिथिलता भी दे सकती है।
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