{"_id":"5c5eb581bdec2273714859c9","slug":"criminal-data-recorded-in-any-police-station-in-country-now-one-click-away","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"देश के थाने में दर्ज अपराधियों का ब्यौरा अब एक क्लिक पर मिलेगा, लागू हुई नई तकनीक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
देश के थाने में दर्ज अपराधियों का ब्यौरा अब एक क्लिक पर मिलेगा, लागू हुई नई तकनीक
Sat, 09 Feb 2019 04:42 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Sat, 09 Feb 2019 04:42 PM IST
विज्ञापन
DGP UP
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) से शुक्रवार को ई-प्रिजन और ई-कोर्ट एप को लिंक कर दिया गया। इससे महज एक क्लिक पर अधिकारी अब देश के किसी भी थाने में दर्ज अपराधियों की पूरी जानकारी और उस अपराधी को लेकर होने वाली विधिक, अभियोजन, कारागार व न्यायालय से संबंधित जानकारी हासिल कर सकेंगे। डीजीपी ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि यूपी देश का पहला राज्य बन गया है, जहां इस एप को इंटर आपरेबिल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) के तहत सीसीटीएनएस से लिंक किया गया है। वहीं, शुक्रवार को ही ई-प्रॉसिक्यूशन एप को प्रदेश भर में लॉन्च कर दिया गया है। इससे पूर्व 16 जनवरी को यह एप लखनऊ व मुरादाबाद जिले में लॉन्च किया गया था।
डीजीपी मुख्यालय में प्रेसवार्ता में एडीजी तकनीकी सेवाएं आशुतोष पांडेय ने बताया कि यूपी के सभी थानों में सीसीटीएनएस प्रभावी है। इसमें अपराध व अपराधियों से जुड़ी सभी सूचनाएं अपलोड की जाती है, जिसे कभी भी कहीं से प्राप्त की जा सकती है। इसी क्रम में थाने से ही अभियोजन संबंधित सभी सूचनाएं, विधिक राय, दोषसिद्ध व दोषमुक्ति रिपोर्ट आदि भी ई-प्रॉसिक्यूशन व्यवस्था लागू होने के बाद प्राप्त हो रही है।
विज्ञापन
डीजीपी मुख्यालय में प्रेसवार्ता में एडीजी तकनीकी सेवाएं आशुतोष पांडेय ने बताया कि यूपी के सभी थानों में सीसीटीएनएस प्रभावी है। इसमें अपराध व अपराधियों से जुड़ी सभी सूचनाएं अपलोड की जाती है, जिसे कभी भी कहीं से प्राप्त की जा सकती है। इसी क्रम में थाने से ही अभियोजन संबंधित सभी सूचनाएं, विधिक राय, दोषसिद्ध व दोषमुक्ति रिपोर्ट आदि भी ई-प्रॉसिक्यूशन व्यवस्था लागू होने के बाद प्राप्त हो रही है।
विज्ञापन
ई-प्रिजन के सीसीटीएनएस के लिंक किए एक क्लिक पर मिल रहीं ये सूचनाएं
- कैदी की व्यक्तिगत जानकारी जैसे- जन्मतिथि, पहचान चिह्न, धर्म, राष्ट्रीयता, शिक्षा, फोन नंबर, पिता/माता/पत्नी/पति का नाम, फोटो व हुलिया।
- कैदी का स्थायी और अस्थायी पता।
- अपराध की जानकारी, एफआईआर का नंबर, धाराएं।
- कारागार का नाम, कारागार में प्रवेश व रिहाई की तिथि।
- संबंधित कोर्ट का नाम, कोर्ट से रिहाई की स्थिति व तिथि।
- कैदी से संबंधित आपराधिक मामलों की संख्या व स्थिति।
ई-कोर्ट के सीसीटीएनएस के लिंक होने से मिल रही हैं ये जानकारियां
- आपराधिक मामले का प्रकार।
- थाने का नाम, प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण।
- आपराधिक मामले से संबंधित वादी, प्रतिवादी, धारा व अधिनियम का ब्यौरा।
- आपराधिक मामले से संबंधित वादी, प्रतिवादी पक्ष के वकील का नाम-पता।
- न्यायालय का नाम, सुनवाई संबंधी तारीखों का विवरण।