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मैग्नम फाइनेंस घोटाले में अभिनेत्री महिमा चौधरी पर कसा शिकंजा

Fri, 13 Sep 2013 01:57 AM IST
अनिल त्रिपाठी/लखनऊ
अनिल त्रिपाठी/लखनऊ Updated Fri, 13 Sep 2013 01:57 AM IST
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notice against mahima chaudhary in magnum fraud

मैग्नम फाइनेंस कंपनी के करोड़ों के गड़बड़ घोटालों में फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी पर पुलिस ने शिकंजा कसा है।

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बृहस्पतिवार को पुलिस ने फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी को नोटिस जारी कर आठ दिन में बयान दर्ज कराने व कंपनी से एग्रीमेंट के कागजात उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। पुलिस फिल्म अभिनेत्री की संलिप्तता की जांच कर रही है।

उधर, निवेशकों के करोड़ों रुपये हड़पने के आरोप में मैग्नम फाइनेंस के संचालक, उसकी पत्नी, भाई और चार सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ बृहस्पतिवार को दो और मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
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कंपनी के संचालकों के खिलाफ गुडंबा थाने में 39 मामले पहले से दर्ज हैं। विभिन्न थानों के पांच सबइंस्पेक्टरों की टीम द्वारा तफ्तीश की जा रही है।

मैग्नम फाइनेंस कंपनी के करोड़ों के गड़बड़ घोटालों के 39 मुकदमों की तफ्तीश कर रही पुलिस को अभिनेत्री महिमा चौधरी की संलिप्तता के सबूत की तलाश है।

मुकदमे दर्ज कराने वाले निवेशकों में से कुछ ने महिमा चौधरी पर भी जालसाजी में शामिल होने का आरोप लगाया था।

निवेशकों का यह भी आरोप था कि मैग्नम फाइनेंस कंपनी के एक कार्यक्रम में आई अभिनेत्री महिमा चौधरी ने कंपनी की योजनाओं का प्रचार किया था।

लोगों से कंपनी से जुड़कर लाभ कमाने की पेशकश की थी। इससे प्रभावित अनेक लोगों कंपनी से जुड़ने के साथ लाखों का निवेश किया था। उसके बाद पुलिस महिला चौधरी की संलिप्तता की जांच कर रही थी।
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बृहस्पतिवार को मुकदमे की विवेचना कर रहे एवं नाका कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक त्रिभुवन प्रसाद वर्मा ने मुंबई पुलिस आयुक्त के माध्यम से मुंबई के अंधेरी न्यू वर्सोवा नेवी डी/एस चौथी मंजिल निवासी फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी को धारा 409, 419, 420, 467, 468, 471, 120बी व 66 आईटी एक्ट के तहत नोटिस जारी किया है।

नोटिस में आठ दिन के अंदर उन्हें अपना बयान दर्ज कराने एवं कंपनी से एग्रीमेंट के कागजात उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है।

उधर, बुधवार को हरदोई के बेहतीखुर्द निवासी सर्वेंद्र कुमार यादव ने तहरीर दी थी कि वर्ष 2011-12 में कंपनी में डेढ़ लाख रुपए जमा किए थे।

कंपनी ने भरोसा दिलाया था कि पांच प्रतिशत मासिक लाभ मिलेगा। कुछ दिन तो कंपनी ने चेक से भुगतान किया। मगर, फिर पैसे देने से मना कर दिया। मांगने पर जान से मारने की धमकी दी।

ऐसे ही इंदिरानगर की कीर्ति सिंह ने तहरीर दी थी कि, 11 जुलाई वर्ष 2012 मैग्नम फाइनेंस कंपनी में 12 लाख रुपए निवेश किया था। कंपनी ने दावा किया था कि पांच प्रतिशत मासिक लाभ मिलेगा।

कंपनी ने तीन माह चेक से भुगतान किया। मगर, फिर पैसे से देने से आनाकानी करने लगा। पैसे मांगने पर कंपनी के संचालक गाली गलौज पर उतर आए और जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस ने दोनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, संचालकों के खिलाफ गुडंबा थाने में जालसाजी, रकम हड़पने व अन्य धाराओं के तहत 39 मामले पहले से दर्ज हैं।


इनकी तफ्तीश के लिए एसएसपी ने हजरतगंज कोतवाली के एसआई श्याम चंद्र त्रिपाठी, महानगर कोतवाली के तरुण कुमार पांडेय, हसनगंज कोतवाली के राजेंद्र सिंह, नाका कोतवाली के टीपी वर्मा व राजीव सिंह की टीम गठित की थी।

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