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Sitapur News: जिला पंचायत अध्यक्ष, उनके पति व ससुर पर लखनऊ में दर्ज हुआ धोखाधड़ी का केस
Mon, 05 Sep 2022 12:56 PM IST
ishwar ashish
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Published by: ishwar ashish
Updated Mon, 05 Sep 2022 12:56 PM IST
सार
सीतापुर के जिला पंचायत अध्यक्ष व उनके परिजनों पर लखनऊ में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। मामले में 57.80 लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट वापस न करने का आरोप लगाया है।
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- फोटो : istock
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विस्तार
सीतापुर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, उनके पति हिमांशु गुप्ता और ससुर शिव कुमार गुप्ता के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा कराया गया है। यह मुकदमा लखनऊ के विकास नगर थाने में राहुल गुप्ता ने दर्ज कराया है।
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लखनऊ के अलीगंज सेक्टर-जे के राहुल गुप्ता का आरोप है कि श्रद्धा सागर ने अपनी लखनऊ स्थित कृषि योग्य जमीन बेचने को उनसे 57.80 लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट लिया था। जमीन विक्रेता श्रद्धा सागर अनुसूचित जाति की हैं।
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ऐसे में उन्होंने भरोसा दिया था कि जिलाधिकारी से जमीन बेचने की अनुमति लेकर अधिकतम 15 दिन में बैनामा कर देंगे। काफी समय बीतने के बाद श्रद्धा ने न बैनामा कराया और न ही बैंक ड्राफ्ट वापस किया। बैंक ड्राफ्ट वापस मांगने पर श्रद्धा सागर ने पति हिमांशु या ससुर शिव कुमार गुप्ता से बात करने को कहा।
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आरोप है कि शिव कुमार गुप्ता से बात करने पर वह विवाद करने लगे और जान से मारने व एससी-एसटी एक्ट में फंसाकर बर्बाद कर देने की धमकी दी। राहुल ने हिमांशु गुप्ता पर दूरभाष पर गालियां देने व जान से मरवा देने की धमकी देने का आरोप लगाया है। राहुल ने मुकदमे में श्रद्धा सागर को लखनऊ के विकासनगर की सीपी-चार शेखूपुरा योजना का निवासी होना दिखाया है।