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फैजाबाद: मासूम से दुष्कर्म और हत्या में दरिंदे को फांसी, 40 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका

Fri, 18 May 2018 01:56 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फैजाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फैजाबाद Updated Fri, 18 May 2018 01:56 AM IST
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fast track court gives death sentence to a rapist in faizabad.
सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को जेल ले जाती पुलिस। - फोटो : amar ujala

तीसरी कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या करने वाले दरिंदे को फैजाबाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बृहस्पतिवार को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट प्रथम के जज भागीरथ वर्मा ने दरिंदे गोविंद पासी पर अदालत ने 40 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है। मामला 29 जनवरी, 2013 का है। कोर्ट ने एक दिन पहले ही उसे दोषी ठहराया था।

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एडीजीसी अयोध्या प्रसाद मौर्य व पीएम कुद्दूसी ने बताया कि 5 साल पहले इनायतनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता स्कूल गई थी, लेकिन लौटी नहीं। उसका शव गांव के पास गन्ने के खेत में मिला था। छानबीन के दौरान गिरफ्तार गोविंद ने अपना जुर्म कुबूल लिया था। कोर्ट ने उसे गोविंद को दुष्कर्म में आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये का जुर्माना जबकि हत्या में मृत्युदंड और 20 हजार का जुर्माने की सजा सुनाई।
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दरिंदे ने छीना अबोध बच्ची के जीवन का अधिकार
फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रथम जज भागीरथ वर्मा का कहना है, ‘पीड़िता अबोध बालिका थी। अभियुक्त ने उसके जीवन एवं भविष्य का अधिकार छीन लिया। उसे ऐसा दंड दिया जाना चाहिए जिससे न सिर्फ अभियुक्त बल्कि समाज में ऐसा संदेश जाए कि ऐसा कृत्य करने वाले का क्या हश्र होगा... अबोध बालिकाओं के साथ कोई हैवानियत भरे कार्य का चिंतन भी न कर सके। फैसले से ऐसा संदेश जरूरी है कि जो कोई भी इंसानियत की सीमा पार करके हैवान बनने की चेष्टा करेगा उसे कठोर से कठोर दंड मिलेगा।’

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