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पेड़ काटने पर सजा

Tue, 06 Jun 2017 02:19 AM IST
Updated Tue, 06 Jun 2017 02:19 AM IST
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पेड़ काटने पर सजा
यूकेलिप्टस काटकर ले जाने पर चार लाख जुर्माना
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मुसाफिरखाना। एसडीएम ने सरकारी जमीन पर लगे यूकेलिप्टस के पेड़ को काट कर उठा ले जाने के एक मामले में चार लाख 68 हजार रुपये जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि तहसील क्षेत्र के मिया मजरे महोना पश्चिम निवासी मुख़्तार अहमद शाह ने फरवरी 16 एसडीएम से शिकायत कर पूरे सूचित मजरे महोना पश्चिम निवासी इनाम उल्ला पर तालाब की भूमि गाटा संख्या 922 पर लगे ढाई सौ यूकेलिप्टस के पेड़ों को चोरी से काट कर उठा ले जाने का आरोप लगाया था। तत्कालीन एसडीएम अशोक कुमार कनौजिया ने प्रकरण की जांच कराने के बाद शिकायत सही मिलने पर जुर्माना वसूली का आदेश दिया था। इस आदेश के विरुद्ध इनाम उल्ला ने हाई कोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने एसडीएम को पुन: सुनकर मामले का निस्तारण करने का निर्देश दिया था। एसडीएम अभय कुमार पांडेय ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद तहसीलदार से पुन: जांच कराई गई जिसमें पेड़ों को इनाम उल्ला द्वारा काटकर उठा ले जाने की पुष्टि हुई। जिस पर इनाम उल्ला को चार लाख 68 हजार जुर्माना की राशि राजकोष में जमा कराने का निर्देश दिया गया है।
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