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Azam Khan: डूंगरपुर मामले में सपा नेता आजम खां दोषी करार, 18 मार्च को सुनाई जाएगी सजा

Sat, 16 Mar 2024 07:05 PM IST
ishwar ashish संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Published by: ishwar ashish Updated Sat, 16 Mar 2024 07:05 PM IST
सार

सपा नेता आजम खां को शनिवार को डूंगरपुर प्रकरण में दोषी करार दिया गया हैं। उन्हें 18 मार्च को सजा सुनाई जाएगी।

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Court will give dicision in Dungarpur case on Azam Khan.
सपा नेता आजम खां। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान को डूंगरपुर बस्ती में घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज, धमकाने और आपराधिक षडयंत्र रचने के मामले में सपा नेता आजम खां के साथ ही पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, रिटायर्ड सीओ आले हसन समेत चार लोगों को दोषी करार दिया गया है। सभी दोषियों को 18 मार्च को सजा सुनाई जाएगी।

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इस जगह पर पहले से कुछ लोगों के मकान बने हुए थे जिन्हें सरकारी जमीन पर बताकर वर्ष 2016 में तोड़ दिया गया था। वर्ष 2019 में भाजपा सरकार आने पर हजरतगंज थाने में  इस मामले में एक दर्जन अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे।

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इनमें आरोप लगाया कि सपा सरकार में आजम खां के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने आसरा आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन खाली कराया था। मकानों पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया गया था। इन मुकदमों में पहले आजम खां नामजद नहीं थे।

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विवेचना के दौरान जो आरोपी गिरफ्तार किए थे उन्होंने पुलिस को बयान दिए थे कि आजम खां के इशारे पर मकानों में लूटपाट और तोड़फोड़ की गई थी।

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