आपत्तिजनक भाषण देने में फंसे केजरी, वारंट जारी
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2014 लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुमार विश्वास के समर्थन में प्रचार करते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक भाषण दिया था। उस भाषण को आपत्तिजनक मानते हुए उस समय के चुनावी पर्यवेक्षक प्रेमचंद ने उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया था।
उस मामले में सुनवाई करते हुए सुल्तानपुर जिले की मुसाफिर खाना कोर्ट में सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक जमानती वारंट जारी किया है।
कुमार विश्वास के समर्थन में सभी करते हुए मुसाफिर खाना क्षेत्र में पड़ने वाले औरंगाबाद में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जो लोग इस चुनाव में कांग्रेस और भाजपा को वोट दे रहे हैं वे गद्दार हैं। उन सबको देश के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए।
उस समय के चुनाव पर्यवेक्षक और तहसीलदार प्रेमचंद ने इसे आपत्तिजनक मानते हुए मुसाफिर खाना कोतवाली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था।
क्या कहा जज ने
उसी मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को मुसाफिर खाना मुंसिफ कोर्ट के जज दुर्गेश कुमार पांडेय ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक जमानती वारंट जारी किया है। इसके अलावा उन्हें 5 अगस्त को कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए पेश होने के लिए कहा है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दाखिल किए गए इस मुकदमे में पहले भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सम्मन जारी किया जा चुका है लेकिन वह कोर्ट में मौजूद नहीं थे।
सोमवार की हुई सुनवाई में अरविंद केजरीवाल तो नहीं आए लेकिन उनकी ओर से स्थानीय वकील रुद्र प्रताप सिंह और दिल्ली से आए वकील ऋषि कुमार ने केजरीवाल का पक्ष रखा।
केजरीवाल के वकील ने जज ने नई तारीख की मांग की। इस सुनवाई की अगली तारीख पांच अगस्त को देते हुए जज ने केजरीवाल के खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किया।