फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   court gives decision on two sisters for killing a child in sultanpur.

पति को पाने के लिए दी दो साल की बच्ची की बलि, उम्रकैद, जुर्माना

Sat, 15 Jul 2017 03:16 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Sat, 15 Jul 2017 03:16 PM IST
विज्ञापन
court gives decision on two sisters for killing a child in sultanpur.

पति को वापस पाने के लिए तांत्रिक की सलाह पर करीब नौ वर्ष पूर्व दो साल की बच्ची की हत्या करने के मामले में शुक्रवार को स्पेशल जज ईसी एक्ट आनंद प्रकाश ने दो सगी बहनों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 30-30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के ढेलहा तकिया गांव से जुड़ा है।

विज्ञापन


गांव निवासी अब्दुल हफीज की पुत्री नाजिमा बानो व फातिमा की शादी दोस्तपुर थाने के शेरखानपुर गांव में हुई थी। नाजिमा बानो के पति मो. इस्लाम व फातिमा के पति अनवर ने उन्हें छोड़ दिया था।
विज्ञापन


नाजिमा बानो व फातिमा अपने मायके ढेलहा तकिया में पिता के घर पर रह रही थी। किसी तांत्रिक ने उन्हें पति की चाहत पाने के लिए किसी बच्चे की हत्या कर खून से सना कपड़ा लाने की सलाह दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


17 अक्तूबर 2008 को पड़ोसी शाहिद अली की दो वर्षीय बेटी शमां दरवाजे पर खेल रही थी। शमां को नाजिमा बानो व फातिमा बुलाकर अपने साथ ले गई और उसकी चाकू से हत्या कर शव धान के खेत में फेंक दिया था। शाहिद अली की तहरीर पर अज्ञात में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।

बरामद किया था खून लगा कपड़ा

court gives decision on two sisters for killing a child in sultanpur.

विवेचना के दौरान पुलिस ने नाजिमा बानो व फातिमा को आरोपी बनाया और उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू व मृतका का खून लगा कपड़ा बरामद किया था।

मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी क्रिमिनल रमेशचंद्र मिश्र व छोटेलाल दुबे ने पैरवी की।

शुक्रवार को स्पेशल जज ईसी एक्ट आनंद प्रकाश ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी नाजिमा बानो व फातिमा को हत्या करने के लिए दोषी करार दिया। अदालत ने जुर्माना से एक तिहाई धनराशि मृतका की मां को देने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed