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पॉक्सो एक्ट में दो युवकों को तीन साल की सजा
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अयोध्या। किशोरी से अश्लील हरकत करने के मामले में कोर्ट ने दो युवकों को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर पांच हजार जुर्माना भी हुआ है। फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट असद अहमद हाशमी की अदालत से हुआ।
एडीजीसी वीरेंद्र कुमार मौर्य व विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार उपाध्याय ने बताया कि घटना तीन नवंबर 2013 की है। अयोध्या कोतवाली के एक मोहल्ले की रहने वाली किशोरी अपनी चाची के साथ मिट्टी लेने सरयू नदी के किनारे जा रही थी। जब वह मुन्नन के खेत के पास पहुंची, तो हरिमोहन यादव व लड्डू लाल यादव निवासी रामघाट अयोध्या उसे पकड़कर गन्ने के खेत में ले गए और अश्लील हरकत करने लगे।
पीड़िता का भाई मौके पर पहुंच गया तो दोनों लोग भाग गए। इसकी रिपोर्ट पीड़िता के भाई ने दोनों के खिलाफ लिखाई थी। विवेचक ने दोनों के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी पाते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत सजा दी है।
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एडीजीसी वीरेंद्र कुमार मौर्य व विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार उपाध्याय ने बताया कि घटना तीन नवंबर 2013 की है। अयोध्या कोतवाली के एक मोहल्ले की रहने वाली किशोरी अपनी चाची के साथ मिट्टी लेने सरयू नदी के किनारे जा रही थी। जब वह मुन्नन के खेत के पास पहुंची, तो हरिमोहन यादव व लड्डू लाल यादव निवासी रामघाट अयोध्या उसे पकड़कर गन्ने के खेत में ले गए और अश्लील हरकत करने लगे।
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पीड़िता का भाई मौके पर पहुंच गया तो दोनों लोग भाग गए। इसकी रिपोर्ट पीड़िता के भाई ने दोनों के खिलाफ लिखाई थी। विवेचक ने दोनों के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी पाते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत सजा दी है।
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