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इंस्पेक्टर बोले- गवाह कहां से पैदा करूं, कोर्ट ने कर लिया तलब
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लखनऊ। जानलेवा हमले के एक मामले में लगातार बुलाने के बाद भी जब गवाह कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ तो कोर्ट ने सरकारी वकील को व्यक्तिगत तौर पर थानेदार से बात कर गवाह पेश करने को कहा। सरकारी वकील अभय कुमार त्रिपाठी ने जब इंस्पेक्टर मलिहाबाद से बात करनी चाही तो थानेदार ने जवाब दिया कि वह गवाह कहां से पैदा कर दें। इस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश लोकेश वरुण ने इंस्पेक्टर मलिहाबाद के कृत्य को गंभीरता से लेते हुए स्पष्टीकरण मांगा है।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तारीख तय करते हुए इंस्पेक्टर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब किया है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर वह 4 जुलाई को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करते तो उनके विरुद्ध वाद दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। (संवाद)
इस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश लोकेश वरुण ने इंस्पेक्टर मलिहाबाद को तलब करते हुए कहा कि उनके कोर्ट में आरोपी सुमेर आदि के खिलाफ जानलेवा हमला करने के मामले में सुनवाई चल रही है। जिसमें गवाह पेश न होने पर गत 29 जून को इंस्पेक्टर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने और गवाह को जारी सम्मन की जिम्मेदारी से तमीला न कराने के बाबत जवाब देने के लिए तलब किया गया था लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए।
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नोटिस में कहा गया है कि कोर्ट ने जब सरकारी वकील अभय कुमार त्रिपाठी को पैरोकार मलिहाबाद के मोबाइल से बात कराने का प्रयास किया गया तो इंस्पेक्टर ने कहा कि वह गवाह कहां से पैदा कर दें। कोर्ट ने अपनी नोटिस में कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि इंस्पेक्टर मलिहाबाद न्यायालय के आदेशों का पालन गंभीरता से नहीं कर रहे हैं और उनका व्यवहार भी उचित नहीं है। इसके अलावा वह कोर्ट में उपस्थित न होकर कोर्ट की गरिमा को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं।
विधि संवाददाता
लखनऊ। दुकान का सामान सड़क पर फैलाकर लोगो के आनेजाने का रास्ता बाधित करने के आरोपी शादाब जफर की अग्रिम जमानत अर्जी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने खर्च कर दी है।
कोर्ट में सरकारी वकील ज्वाला प्रसाद शर्मा का तर्क था कि मामले की रिपोर्ट दरोगा अरविंद कुमार ने 17 फरवरी 2021 को थाना चौक में लिखाई थी। जिसमें कहा गया था कि रॉयल फुटवियरए अब्दुल अजीज रोड अकबरी गेट के मालिक वशी उद्दीन एकंबल घर हरमैन मार्केटए विक्टोरिया स्ट्रीट के मालिक रोहित रस्तोगीए हैंडलूम मार्केट विक्टोरिया स्ट्रीट के मालिक शादाब जफर द्वारा अपने अपने सामानों को फैलाकर रखा गया है जिससे लोगो के आनेजाने का रास्ता बाधित हो रहा है।
विधिसंवाददाता
लखनऊ।
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कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तारीख तय करते हुए इंस्पेक्टर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब किया है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर वह 4 जुलाई को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करते तो उनके विरुद्ध वाद दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। (संवाद)
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इस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश लोकेश वरुण ने इंस्पेक्टर मलिहाबाद को तलब करते हुए कहा कि उनके कोर्ट में आरोपी सुमेर आदि के खिलाफ जानलेवा हमला करने के मामले में सुनवाई चल रही है। जिसमें गवाह पेश न होने पर गत 29 जून को इंस्पेक्टर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने और गवाह को जारी सम्मन की जिम्मेदारी से तमीला न कराने के बाबत जवाब देने के लिए तलब किया गया था लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए।
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नोटिस में कहा गया है कि कोर्ट ने जब सरकारी वकील अभय कुमार त्रिपाठी को पैरोकार मलिहाबाद के मोबाइल से बात कराने का प्रयास किया गया तो इंस्पेक्टर ने कहा कि वह गवाह कहां से पैदा कर दें। कोर्ट ने अपनी नोटिस में कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि इंस्पेक्टर मलिहाबाद न्यायालय के आदेशों का पालन गंभीरता से नहीं कर रहे हैं और उनका व्यवहार भी उचित नहीं है। इसके अलावा वह कोर्ट में उपस्थित न होकर कोर्ट की गरिमा को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं।
विधि संवाददाता
लखनऊ। दुकान का सामान सड़क पर फैलाकर लोगो के आनेजाने का रास्ता बाधित करने के आरोपी शादाब जफर की अग्रिम जमानत अर्जी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने खर्च कर दी है।
कोर्ट में सरकारी वकील ज्वाला प्रसाद शर्मा का तर्क था कि मामले की रिपोर्ट दरोगा अरविंद कुमार ने 17 फरवरी 2021 को थाना चौक में लिखाई थी। जिसमें कहा गया था कि रॉयल फुटवियरए अब्दुल अजीज रोड अकबरी गेट के मालिक वशी उद्दीन एकंबल घर हरमैन मार्केटए विक्टोरिया स्ट्रीट के मालिक रोहित रस्तोगीए हैंडलूम मार्केट विक्टोरिया स्ट्रीट के मालिक शादाब जफर द्वारा अपने अपने सामानों को फैलाकर रखा गया है जिससे लोगो के आनेजाने का रास्ता बाधित हो रहा है।
विधिसंवाददाता
लखनऊ।