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कोरोना पॉजिटिव को घर पर ही किया जा सकेगा क्वारंटीन, लेकिन मानका पूरा करना होगा जरूरी

Sun, 17 May 2020 11:10 AM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: शाहरुख खान Updated Sun, 17 May 2020 11:10 AM IST
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Corona positive can be quarantined at home
फाइल फोटो
कोरोना पॉजिटिव या संदिग्ध मरीज को अब घर पर क्वारंटीन किया जा सकेगा। शासन ने इसके लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। होम क्वारंटीन के लिए घर में अलग कमरा, साथ में शौचालय की सुविधा, या फिर घर में दो शौचालय होना जरूरी होगा। 
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घर में 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग, गंभीर रोगी, गर्भवती, बच्चे नहीं होने चाहिए। संक्रमित को घर से बाहर जाने और उससे किसी अन्य व्यक्ति से मिलने पर पाबंदी होगी। 
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घर के बाहर परिवारीजनों को एक सूचना लगानी होगी कि यहां एक कोरोना पॉजिटिव मरीज है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। 

प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य डॉ. अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि यह सुविधा आम आदमी, सरकारी व प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ उठा सकते हैं। अभी तक इन्हें स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में किसी अस्पताल या संस्थान में 14 दिन क्वारंटीन किया जाता था। 
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नए प्रोटोकॉल में भी 14 दिन का होम क्वारंटीन है। उन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्ति को कमरे में ही भोजन दिया जाएगा। उसका सामान अलग होगा। ऐसे लोगों के बर्तन व प्रयोग किए गए कपड़े आदि ग्लव्स पहनकर डिटर्जेंट से सावधानी के साथ घर के लोग साफ करेंगे। 

डिस्पोजल ग्लव्स का प्रयोग परिवारीजनों करना होगा। गलब्स को हटाकर हाथ को फिर से साबुन से धोना होगा।  परिवार का कोई एक सदस्य ही क्वारंटीन में रखे गए व्यक्ति की देखरेख करेगा। दो गज की शारीरिक दूरी बनाए रखने का मानक उसे पालन करना होगा। 

रोजाना सैनिटाइजेशन करना होगा रोगी का कमरा
पॉजिटिव व्यक्ति के कमरे का रोजाना एक प्रतिशन हाइपोक्लोराइट से सैनिटाइजेशन करना होगा। शौचालय को ब्लीच व हाइपोक्लोराइट से सैनिटाइज करना होगा। क्वारंटीन व्यक्ति को 30 सेंकेंड तक बार-बार हाथ धोना या फिर अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से हाथ को विसंक्रमित करना होगा। 

मास्क, गमछा या अन्य कपड़े से मुंह व नाक को ढंकना होगा। इसे आठ घंटे के बाद डिटरजेंट पाउडर से धोना होगा। देखरेख करने वाला व्यक्ति अपनी आंख, नाक व मुंह को अनावश्यक रूप से नहीं छुएगा। 
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