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सिपाही भर्ती परीक्षा: मुफ्त बस सेवा के अलावा इस बार होंगे ये बड़े बदलाव, इन पांच तारीखों में होगी यह परीक्षा
Fri, 26 Jul 2024 06:12 AM IST
रोहित मिश्र
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: रोहित मिश्र
Updated Fri, 26 Jul 2024 06:12 AM IST
सार
Constable Recruitment Exam: सिपाही भर्ती परीक्षा की तारीखें घोषित हो गई हैं। यह परीक्षाएं 23,24,25 एवं 30, 31 अगस्त को होंगी। इस बार इन परीक्षाओं में बड़े बदलाव दिखेंगे।
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सिपाही भर्ती परीक्षा
- फोटो : self
विस्तार
पेपर लीक होने के चलते स्थगित हुई फरवरी को हुई सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने नई तिथियों की घोषणा कर दी गई है। सिपाही के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 23, 24, 25 अगस्त एवं 30, 31 अगस्त को होगी। जन्माष्टमी पर्व की वजह से परीक्षा की तारीखों में अंतराल दिया गया है। परीक्षा दो पालियों में होगी, जिसमें 5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी बस से नि:शुल्क यात्रा कर सकेंगे।
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17 और 18 फरवरी को सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ था। जिसका पेपर लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गयी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छह माह के भीतर दोबारा परीक्षा आयोजित कराने का आदेश दिया था। इसके बाद दोबारा परीक्षा कराने का कार्यक्रम घोषित किया गया है। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डीजी राजीव कृष्णा ने बताया कि परीक्षा 19 जून को जारी निर्देशों के तहत केंद्रों का चयन, अभ्यर्थियों का सत्यापन, पेपर लीक, सॉल्वर, नकल आदि रोके जाने संबंधी सभी मानकों के अनुसार कराई जाएगी।
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अभ्यर्थियों के लिए निशुल्क बस यात्रा
निशुल्क बस यात्रा का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र की अतिरिक्त दो प्रतियां डाउनलोड करनी होगी। एक प्रति परीक्षा केंद्र के जिले तक की यात्रा एवं दूसरी प्रति परीक्षा के बाद अपने जिले तक की यात्रा के लिए बस कंडक्टर को दिखानी होगी।
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गड़बड़ी करने वालों पर एक करोड़ तक का जुर्माना और उम्रकैद भी
शासन द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, जैसे प्रश्नपत्र लीक होना, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ आदि को रोकने के लिए उप्र सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश-2024 बीती 1 जुलाई को अधिसूचित किया गया है। इसमें प्रावधान है कि परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो दंडनीय है। ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा, दोनों ही हो सकती है।
89.54 प्रतिशत अभ्यर्थी हुए थे शामिल
पिछले 17 और 18 फरवरी को आयोजित परीक्षा में 89.54 प्रतिशत अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के लिए कुल 48,17,442 अभ्यर्थियों ने आवदेन किया था, जिसमें से 43,13,611 ने ही परीक्षा दी थी। डीजी राजीव कृष्णा ने बताया कि पूर्व में हुई परीक्षा का एडमिट कार्ड भरने वाले अभ्यर्थी दोबारा होने वाली परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों का आवंटन नए सिरे से किया जाएगा। इस बार परीक्षा केंद्रों के चयन में खास एहतियात बरती जा रही है।