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Lucknow News: बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक पर दस हजार रुपये का हर्जाना

Fri, 19 Jun 2026 02:29 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Fri, 19 Jun 2026 02:29 AM IST
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Compensation of 10,000 rupees imposed on Bank of Maharashtra's Senior Branch Manager
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र कुर्सी रोड के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक आशुतोष शुक्ला पर दस हजार रुपये का हर्जाना लगाया। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की अवकाश कालीन एकल पीठ ने खाताधारक राहुल अग्रवाल की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया।
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बृहस्पतिवार को दोपहर 2:15 बजे पेश होने पर कोर्ट ने आशुतोष शुक्ला को हिरासत में लेने का आदेश दिया। 4:15 बजे याचिकाकर्ता राहुल अग्रवाल का खाता चालू कर दिया गया। शुक्ला ने बिना शर्त माफी भी मांगी। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने उन्हें कारावास के बजाय हर्जाना लगाकर रिहा किया। कोर्ट ने भविष्य में आदेश की अवज्ञा न करने की चेतावनी भी दी। हर्जाने की यह धनराशि अवध बार एसोसिएशन पुस्तकालय में जमा करने का निर्देश दिया गया। राहुल अग्रवाल ने 22 मई के रिट कोर्ट के आदेश का पालन न होने पर अवमानना याचिका दाखिल की थी। इसमें याची ने शाखा प्रबंधक की ओर से खाता चालू न करने का आरोप लगाया था।
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