{"_id":"5fb66feb38eae650d25e6c4f","slug":"commercial-vehicles-exempt-to-install-high-security-number-plates-by-28-february","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"व्यावसायिक वाहनों को 28 फरवरी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की छूट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
व्यावसायिक वाहनों को 28 फरवरी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की छूट
Thu, 19 Nov 2020 06:45 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Thu, 19 Nov 2020 06:45 PM IST
विज्ञापन
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रदेश में एक अप्रैल 2019 से पंजीकृत व्यावसायिक वाहन के मालिक अब 28 फरवरी, 2021 तक अपने वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकेंगे। हालांकि यह सहूलियत उन्हीं मालिकों को मिलेगी, जिनके वाहन का वजन 8500 किग्रा या इससे अधिक होगा। प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह के आदेश से लाखों व्यावसायिक वाहन मालिकों को राहत मिली है। अभी तक शासन ने 30 नवंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का प्रावधान किया था।
आरटीओ में आवेदन की रसीद दिखाकर करा सकेंगे काम
गैर व्यावसायिक वाहन मालिक एक दिसंबर, 2020 से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के आवेदन की रसीद दिखाकर आरटीओ में वाहन संबंधी कार्य करा सकेंगे। लखनऊ संभाग के संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आरपी द्विवेदी ने बताया की एक दिसंबर से किसी भी आरटीओ में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाए या आवेदन किए बिना वाहन का फिटनेस, पता परिवर्तन व नवीनीकरण सहित कोई काम नहीं होगा।
विज्ञापन
आरटीओ में आवेदन की रसीद दिखाकर करा सकेंगे काम
गैर व्यावसायिक वाहन मालिक एक दिसंबर, 2020 से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के आवेदन की रसीद दिखाकर आरटीओ में वाहन संबंधी कार्य करा सकेंगे। लखनऊ संभाग के संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आरपी द्विवेदी ने बताया की एक दिसंबर से किसी भी आरटीओ में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाए या आवेदन किए बिना वाहन का फिटनेस, पता परिवर्तन व नवीनीकरण सहित कोई काम नहीं होगा।
विज्ञापन
दिसंबर से आरटीओ में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नहीं होंगे वाहन संबंधी काम
अगर आपने में एक अप्रैल 2019 (31 मार्च 2019 तक पंजीकृत) से पहले की गैर व्यावसायिक वाहनों कार, बाइक, स्कूटर आदि खरीदा है तो उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगवाना अनिवार्य है। बिना इस नंबर प्लेट के संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में इन वाहनों से संबंधित कोई काम नहीं होंगे। यानी पंजीयन नवीनीकरण, पता परिवर्तन, मालिकाना हक हस्तानांतरण आदि कार्य कराने के लिए पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का आवेदन कर उसका फीस रसीद आरटीओ को दिखाना होगा। परिवहन विभाग ने 30 नवंबर तक इन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर रखा है।
वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए bookmyhsrp.com और makemyhsrp.com पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वेबसाइट पर वाहन मालिक सुविधानुसार डीलर के शोरूम का चयन नंबर प्लेट लगवाने के लिए कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद इसकी रसीद जरूर ले लें।
लखनऊ में एचएसआरपी के लिए शोरूम पर 7 से 10 दिनों की वेटिंग चल रही है। ये वेटिंग लगातार बढ़ रही है। इसकी वजह धीमा सरवर और आवेदकों की बढ़ती संख्या है। हालांकि आरटीओ के सूत्रों का कहना है कि एचएसआरपी तैयार करने वाली एजेंसी को अधिक समय लग है। इसलिए मांग के सापेक्ष नंबर प्लेट की सप्लाई कम है। इससे वेटिंग अभी और बढ़ने की संभावना है।
लखनऊ में सितंबर 2020 तक पंजीकृत वाहन
दोपहिया 18,27,355
कार 3,19,917
हल्के व्यावसायिक 41,975
ट्रक 10,293
कुल 24,45,357
वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए bookmyhsrp.com और makemyhsrp.com पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वेबसाइट पर वाहन मालिक सुविधानुसार डीलर के शोरूम का चयन नंबर प्लेट लगवाने के लिए कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद इसकी रसीद जरूर ले लें।
लखनऊ में एचएसआरपी के लिए शोरूम पर 7 से 10 दिनों की वेटिंग चल रही है। ये वेटिंग लगातार बढ़ रही है। इसकी वजह धीमा सरवर और आवेदकों की बढ़ती संख्या है। हालांकि आरटीओ के सूत्रों का कहना है कि एचएसआरपी तैयार करने वाली एजेंसी को अधिक समय लग है। इसलिए मांग के सापेक्ष नंबर प्लेट की सप्लाई कम है। इससे वेटिंग अभी और बढ़ने की संभावना है।
लखनऊ में सितंबर 2020 तक पंजीकृत वाहन
दोपहिया 18,27,355
कार 3,19,917
हल्के व्यावसायिक 41,975
ट्रक 10,293
कुल 24,45,357