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UP: सीएम योगी ने दिए निर्देश, सभी कर्मचारियों का वेतन होली से पहले देना सुनिश्चित करें, तीन मार्च को भी छुट्टी
Fri, 27 Feb 2026 03:12 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Fri, 27 Feb 2026 03:12 PM IST
सार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान होली से पहले करने का निर्देश दिया है और कहा कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
- फोटो : amar ujala
विस्तार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के पर्व से पहले ही सभी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि त्योहार के मद्देनजर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग तय समयसीमा का कड़ाई से पालन करें।
मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही आउटसोर्सिंग, संविदाकर्मी, सफाईकर्मी समेत सभी श्रेणी के कर्मियों का भुगतान भी त्योहार से पहले सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि किसी भी कर्मचारी को पर्व के दौरान आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।
इसी के साथ मुख्यमंत्री ने शनिवार 28 फरवरी को कार्यदिवस घोषित कर दिया है। वहीं, कर्मचारियों को 03 मार्च का अवकाश दिया जाएगा। होली पर्व के अवसर पर 2, 3 और 4 मार्च को अवकाश रहेगा।
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मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि भुगतान और अवकाश संबंधी आदेशों के पालन में किसी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि त्योहार के दौरान कर्मचारियों के हितों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगी।
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10 मार्च तक संपत्तियों का ब्योरा देने वाले राज्य कर्मियों को मिलेगा वेतन
चल-अचल संपत्ति का विवरण न देने वाले राज्यकर्मियों को 10 मार्च तक ब्योरा देने पर जनवरी का वेतन जारी किया जाएगा। लेकिन 31 जनवरी 2026 तक विवरण न देने वाले 47816 कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल द्वारा जारी शासनादेश के मुताबिक, 24 नवंबर 2025 को जारी आदेश के तहत कर्मचारियों को 31 जनवरी 2026 तक चल-अचल संपत्ति का विवरण देना था।
6 जनवरी 2026 को स्पष्ट किया गया था कि जो कर्मचारी विवरण अपलोड नहीं करेंगे, उन्हें जनवरी का वेतन नहीं मिलेगा। 31 जनवरी तक 47,816 कर्मचारियों ने ब्योरा नहीं दिया। सरकार ने 26 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक एक बार फिर अवसर दिया है, लेकिन इसे प्रतिबंधों के साथ जोड़ा गया है। संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान चयन वर्ष में पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। देय होने पर भी इस वर्ष एसीपी का लाभ नहीं मिलेगा। विदेश यात्रा, प्रतिनियुक्ति आदि के लिए विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जाएगी।
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मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही आउटसोर्सिंग, संविदाकर्मी, सफाईकर्मी समेत सभी श्रेणी के कर्मियों का भुगतान भी त्योहार से पहले सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि किसी भी कर्मचारी को पर्व के दौरान आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।
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इसी के साथ मुख्यमंत्री ने शनिवार 28 फरवरी को कार्यदिवस घोषित कर दिया है। वहीं, कर्मचारियों को 03 मार्च का अवकाश दिया जाएगा। होली पर्व के अवसर पर 2, 3 और 4 मार्च को अवकाश रहेगा।
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मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि भुगतान और अवकाश संबंधी आदेशों के पालन में किसी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि त्योहार के दौरान कर्मचारियों के हितों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगी।
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10 मार्च तक संपत्तियों का ब्योरा देने वाले राज्य कर्मियों को मिलेगा वेतन
चल-अचल संपत्ति का विवरण न देने वाले राज्यकर्मियों को 10 मार्च तक ब्योरा देने पर जनवरी का वेतन जारी किया जाएगा। लेकिन 31 जनवरी 2026 तक विवरण न देने वाले 47816 कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल द्वारा जारी शासनादेश के मुताबिक, 24 नवंबर 2025 को जारी आदेश के तहत कर्मचारियों को 31 जनवरी 2026 तक चल-अचल संपत्ति का विवरण देना था।
6 जनवरी 2026 को स्पष्ट किया गया था कि जो कर्मचारी विवरण अपलोड नहीं करेंगे, उन्हें जनवरी का वेतन नहीं मिलेगा। 31 जनवरी तक 47,816 कर्मचारियों ने ब्योरा नहीं दिया। सरकार ने 26 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक एक बार फिर अवसर दिया है, लेकिन इसे प्रतिबंधों के साथ जोड़ा गया है। संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान चयन वर्ष में पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। देय होने पर भी इस वर्ष एसीपी का लाभ नहीं मिलेगा। विदेश यात्रा, प्रतिनियुक्ति आदि के लिए विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जाएगी।