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उन्नाव कांड: आरोपी चालक और क्लीनर का होगा नार्को टेस्ट, सीबीआई अदालत ने दी अनुमति
Sat, 10 Aug 2019 10:28 AM IST
राजेश सैनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: राजेश सैनी
Updated Sat, 10 Aug 2019 10:28 AM IST
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इसी ट्रक से पीड़िता की कार की हुई थी टक्कर
- फोटो : अमर उजाला
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जेल में बंद उन्नाव दुष्कर्म कांड की पीड़िता की कार दुर्घटना मामले में आरोपी ट्रक चालक व क्लीनर का नार्को, ब्रेन मैपिंग और ब्रेन फिंगर प्रिंट टेस्ट कराया जाएगा। विवेचनाधिकारी की अपील पर सीबीआई कोर्ट के प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट सुब्रत पाठक ने इसकी अनुमति दे दी।
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कोर्ट में अपील दाखिल करते हुए विवेचनाधिकारी सीबीआई के डिप्टी एसपी राम सिंह ने बताया कि इन टेस्ट के लिए ट्रक चालक आशीष पाल और क्लीनर मोहन श्रीवास ने बयान दर्ज कराकर सहमति दे दी है।
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दोनों आरोपियों की कोर्ट में भी इसके लिए सहमति दर्ज कराए जाने के बाद प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सीबीआई को उक्त जांचें कराने की अनुमति दे दी।सीबीआई की अपील पर अदालत ने आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि 14 अगस्त कर बढ़ाए जाने के भी आदेश दिए।
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उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के साथ रायबरेली में हुए सड़क हादसे की जांच कर रही सीबीआई ने दुर्घटना करने वाले ट्रक के चालक और क्लीनर का बुधवार को पॉलीग्राफ टेस्ट कराया था। सीबीआई अब जरूरी औपचारिकता पूरी कर दोनों आरोपियों को इन टेस्ट के लिए ले जाएगी।