फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Case of comment on Savarkar: High Court gave time till December 2 to Rahul Gandhi

सावरकर पर टिप्पणी का मामला: हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को दिया 2 दिसंबर तक का समय, दाखिल कर सकते हैं आपत्ति

Thu, 02 Nov 2023 06:59 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Thu, 02 Nov 2023 06:59 AM IST
सार

याचिका दायर करके निगरानी कर्ता नृपेंद्र पांडे के बताया था कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो पदयात्रा के दौरान 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में वैमनस्यता पैदा करने के लिए वीर सावरकर पर अमर्यादित टिप्पणी की है।

विज्ञापन
Case of comment on Savarkar: High Court gave time till December 2 to Rahul Gandhi
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

वीर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल परिवाद खारिज करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली निगरानी याचिका पर उनके वकील ने वकालतनामा दाखिल किया है। एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंश नारायण ने राहुल गांधी को उनकी आपत्ति दाखिल करने के लिए दो दिसंबर की तारीख तय की है। इससे पहले राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में अर्जी देकर आपत्ति दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय मांगा था।

विज्ञापन


गौरतलब है कि याचिका दायर करके निगरानी कर्ता नृपेंद्र पांडे के बताया था कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो पदयात्रा के दौरान 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में वैमनस्यता पैदा करने के लिए वीर सावरकर पर अमर्यादित टिप्पणी की है। इस मामले में नृपेंद्र ने एमपीएमएलए के विशेष एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग वाली अर्जी देकर कहा था कि राहुल ने देश के समस्त स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है।
विज्ञापन


निचली अदालत ने पहले इस अर्जी को परिवाद के रूप दर्ज करने का आदेश दिया था। बाद में उस परिवाद को क्षेत्राधिकार के बाहर बताते हुए खारिज कर दिया था। निचली अदालत के इसी आदेश को निगरानी याचिका के जरिये चुनौती दी गई है। इस पर कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed