फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Case of attack on MPs and supporters: High Court said, arrest of accused should be done only after getting concrete evidence

सांसद व समर्थकों पर हमले का मामला : हाईकोर्ट ने कहा, ठोस सुबूत मिलने पर ही हो आरोपियों की गिरफ्तारी

Mon, 08 Nov 2021 09:51 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Mon, 08 Nov 2021 09:51 PM IST
सार

भाजपा सांसद द्वारा दर्ज कराई एफआईआर समेत सभी छह प्राथमिकी को चुनौती दी गई है। ये सभी एफआईआर 25 सितंबर को संगम लाल गुप्ता व उनके समर्थकों पर हमले से संबंधित हैं, जो प्रतापगढ़ के लालगंज थाने में दर्ज कराई गई हैं।

विज्ञापन
Case of attack on MPs and supporters: High Court said, arrest of accused should be done only after getting concrete evidence
लखनऊ हाईकोर्ट

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रतापगढ़ में भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता व समर्थकों पर हमला मामले में दो आरोपियों को राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि याचियों के खिलाफ ठोस सुबूत मिलने पर ही उनकी गिरफ्तारी की जाए। वहीं, याचिका में पक्षकार भाजपा सांसद को भी नोटिस जारी किया है।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने यह आदेश चंद्रशेखर सिंह व एक अन्य आरोपी की याचिका पर दिया। इसमें भाजपा सांसद द्वारा दर्ज कराई एफआईआर समेत सभी छह प्राथमिकी को चुनौती दी गई है। ये सभी एफआईआर 25 सितंबर को संगम लाल गुप्ता व उनके समर्थकों पर हमले से संबंधित हैं, जो प्रतापगढ़ के लालगंज थाने में दर्ज कराई गई हैं। इनमें से एक एफआईआर खुद भाजपा सांसद ने दर्ज कराई है। 
विज्ञापन


इसमें उन्होंने कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और उनकी बेटी आराधना मिश्रा समेत 27 लोगों को नामजद किया है। 50 हमलावरों को अज्ञात बताया गया है। सांसद की ओर से एफआईआर धारा 307 (हत्या का प्रयास) व अन्य आरोपों के तहत दर्ज कराई गई है। अदालत ने मामले में राज्य सरकार समेत सभी पक्षकारों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है। इसके बाद दो सप्ताह में याची प्रतिउत्तर दाखिल कर सकेंगे। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद नियत की है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed