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नौकरी दिलाने के नाम पर 30 लाख रुपये ठगे

Wed, 13 Jan 2021 01:50 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 13 Jan 2021 01:50 AM IST
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case in 30 lakhe fraud
लखनऊ। शिक्षा विभाग व विद्युत विभाग में नौकरी दिलाने के लिए 30 लाख रुपये लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र देने के आरोपी प्रशांत मिश्रा की जमानत अर्जी को अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद गजाली ने खारिज कर दिया है।
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जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सरकारी वकील एमके सिंह ने तर्क दिया कि मामले की रिपोर्ट वादी गिरजाशंकर मिश्रा ने 4 दिसंबर को हजरतगंज थाने पर दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी ने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया है और 17 लोगों से बेसिक शिक्षा परिषद व ग्राम विकास अधिकारी और विद्युत विभाग में चपरासी के पद पर नौकरी दिलाने के लिए लाखों रुपये की रकम ली। बाद में पीड़ितों को नियुक्त पत्र दिए जो जांच में फर्जी पाए गए और संबंधित विभाग द्वारा उन्हें जाली और कूटरचित होना बताया गया।
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बहस के दौरान कहा गया कि दबाव पड़ने पर आरोपी ने चेक के से लिए गए धन की वापसी की लेकिन जब पीड़ितों ने चेक को खाते में लगाया तो सभी चेक डिसऑनर हो गए। अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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