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Lucknow News: रचित गोल्ड कचरी के मालिक समेत तीन पर मुकदमा

Tue, 15 Oct 2024 04:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Tue, 15 Oct 2024 04:06 AM IST
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Case filed against three including the owner of Rachit gold mine
रायबरेली। पिछली होली के दौरान चलाए गए अभियान में लिए गए रंगीन कचरी का नमूना जांच में खराब होने के बाद कारोबारी पर एडीएम प्रशासन के न्यायालय में सोमवार को मुकदमा किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने तीन कारोबारियों के खिलाफ मुकदमा किया है। मुकदमों में पैरवी करके अधिक से अधिक जुर्माना कराने के आदेश दिए गए हैं।
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एफएसडीए के अभिहित अधिकारी डॉ. सीआर प्रजापति ने बताया कि बीती 20 मार्च 2024 को मुंशीगंज स्थित रचित गोल्ड कचरी फैक्टरी से रंगीन कचरी का नमूना लेकर प्रयोगशाला भेजा गया था। पहरेमऊ स्थित डीके जनरल स्टोर से सरसों तेल का नमूना भी भरा गया था। नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट आने के बाद कारोबारियों पर मुकदमे की प्रक्रिया शुरू की गई थी। कारोबारियों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया था।
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उन्होंने बताया कि एफएसओ उदयराज मौर्या ने सोमवार को रचित गोल्ड कचरी के मालिक रचित मुरारका समेत दो लोगों पर एडीएम प्रशासन कोर्ट में मुकदमा किया है। सरसों तेल का नमूना फेल होने पर पहरेमऊ निवासी देव कुमार के खिलाफ भी जुर्माने के लिए मुकदमा किया गया है। एफएसओ को मुकदमों में पैरवी कर अधिक से अधिक जुर्माना कराने के आदेश दिए गए हैं। कुछ और नमूनों की जांच रिपोर्ट आई है। उन मामलों में भी जल्द ही कारोबारियों पर मुकदमा किया जाएगा।
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