फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Case against Raju Das and Paramhans was not registered even after five days, court had given order on March 18

Lucknow News : पांच दिन बाद भी नहीं दर्ज हुआ राजू दास व परमहंस पर केस, कोर्ट ने 18 मार्च को दिया था आदेश

Thu, 23 Mar 2023 10:58 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव माई सिटी रिपोर्टर, अमर उजाला, लखनऊ
माई सिटी रिपोर्टर, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Thu, 23 Mar 2023 10:58 PM IST
सार

स्वामी प्रसाद के वकील दीपक यादव ने बृहस्पतिवार को प्रेसक्लब में बताया कि 18 मार्च को इस मामले में विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कस्टम ने उचित धाराओं में गोमतीनगर पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
Case against Raju Das and Paramhans was not registered even after five days, court had given order on March 18
हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास। - फोटो : amar ujala

विस्तार

सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य से मारपीट के मामले में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास व अयोध्या के महंत परमहंस दास व अन्य पर कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश फरवरी में एक न्यूज चैनल की ओर से राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में मारपीट के मामले में दिया गया है। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कस्टम साक्षी गर्ग की कोर्ट ने गोमतीनगर थाने को यह आदेश 18 मार्च को दिया था। लेकिन पुलिस ने अब तक केस दर्ज नहीं किया है। बता दें, इस घटना के बाद स्वामी प्रसाद के बेटे उत्कर्ष मौर्य ने विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कस्टम की कोर्ट में याचिका दायर कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी।

विज्ञापन


स्वामी प्रसाद के वकील दीपक यादव ने बृहस्पतिवार को प्रेसक्लब में बताया कि 18 मार्च को इस मामले में विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कस्टम ने उचित धाराओं में गोमतीनगर पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया है। दीपक का आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया है। वहीं, प्रभारी निरीक्षक गोमतीनगर दिनेश चंद्र मिश्रा का कहना है कि कोर्ट का आदेश अभी उन्हें नही मिला है। आदेश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed