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Lucknow News: आनंदा डेयरी के संचालक समेत 14 पर मुकदमा

Tue, 16 Jul 2024 02:26 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Tue, 16 Jul 2024 02:26 AM IST
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Case against 14 including the operator of Ananda Dairy
रायबरेली। विधि विश्लेषक प्रयोगशाला की जांच में पनीर दूध, छुहारा, किसमिस, बेसन, चटनी समेत अन्य के नमूने फेल मिले हैं। इस पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफएसडीए) ने एडीएम प्रशासन के न्यायालय में 14 कारोबारियों के खिलाफ मुकदमा किया है। इसमें आनंदा डेयरी के संचालक समेत अन्य कारोबारियों पर जुर्माना लगेगा।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने पिछले साल अभियान चलाकर दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। जांच में नमूने मानक के अनुरूप न मिलने के बाद मुकदमे की प्रक्रिया शुरू की गई। अनुमोदन मिलने के बाद एडीएम प्रशासन के न्यायालय में मुकदमा किया गया है।
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आनंदा ब्रांड दूध का नमूना खराब आने के बाद फतेहपुर रोड लालगंज निवासी आनंदा डेयरी के संचालक के साथ ही कारोबारी आदर्श आनंद के खिलाफ मुकदमा किया गया है। दूध के अन्य नमूने फेल होने पर सेहरामऊ लालगंज निवासी मनीष कुमार, बन्नामऊ निवासी भगवत लाल, मटिहा निवासी संजय यादव पर मुकदमा किया गया है।
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जांच में छुहारा का नमूना फेल होने पर रोहनियां निवासी अभिषेक यादव, किसमिस का नमूना फेल होने पर लोधवामऊ निवासी केतार लाल, वार्ड छह महराजगंज निवासी गंगासागर, काली मिर्च का नमूना खबरा मिलने पर रघुबीरगंज बाजार निवासी राजेंद्र साहू, गौरजी ब्रांड बेसन का नमूना फेल होने पर विश्वनाथगंज निवासी राजेश कुमार के खिलाफ मुकदमा किया गया है।
पनीर का नमूना फेल होने पर जेल रोड निवासी सूरज जायसवाल, चटनी का नमूना फेल होने पर बबुरिहा गौरा निवासी बुद्धीलाल साहू, इलायची मिल्क रस्क का नमूना फेल होने पर छोटा घोसियाना निवासी मो. मोबीन और बिना पंजीयन के दुकान संचालित करने वाले घोरवारा निवासी विजय कुमार के खिलाफ भी एडीएम न्यायालय में मुकदमा किया गया है।



घटिया खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले 14 कारोबारियों पर एडीएम प्रशासन के न्यायालय में मुकदमा किया गया है। सभी एफएसओ को मुकदमों में बढि़या पैरवी करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे अधिक से अधिक जुर्माना कारोबारियों पर कराया जा सके। मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
- चेतराम प्रजापति, अभिहित अधिकारी, एफएसडीए
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