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कैबिनेट की मुहर के बाद साफ हो जाएगा 36 हजार आरक्षी भर्ती का रास्ता
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Tue, 08 Aug 2017 07:37 AM IST
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प्रदेश में पुलिस आरक्षी भर्ती की नई नियमावली तैयार हो गई है। मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है।
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इस नियमावली में अखिलेश सरकार द्वारा खत्म की गई लिखित परीक्षा को दोबारा शुरू किया जाएगा। साथ ही शारीरिक परीक्षा के नियमों में भी कुछ संशोधन किया जा सकता है।
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दरअसल, सपा सरकार ने सिपाहियों की भर्ती के लिए परीक्षा में छूट दी थी। 2015 में नियमावली में संशोधन कर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में हासिल अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जा रही थी और उसी आधार पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी।
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हालांकि मामला कोर्ट में पहुंच गया और अब भी लगभग 36 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया लंबित है। इस मामले में न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा है।
उधर, भर्ती बोर्ड के अधिकारियों को कहना है कि सिपाहियों की भर्ती के लिए नई नियमावली मिलते ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। एक अधिकारी का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15 अगस्त से पहले 30 हजार सिपाहियों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। 11 अगस्त को बुलाए गए वर्ष 2011 दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भर्ती बोर्ड ने 2011 सीधी भर्ती की प्रक्रिया भी तेज कर दी है।
बोर्ड ने उन सभी अभ्यर्थियों को 11 अगस्त को उन सेंटर पर पहुंचने को कहा है जहां उनकी ट्रेनिंग हुई थी। यहीं उनकी ट्रेनिंग का परिणाम घोषित कर पासिंग आउट परेड कराई जाएगी और ट्रेनिंग पूरी कर चुके अभ्यर्थियों को जिला आवंटित कर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।
यह प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी कर ली जाएगी। मालूम हो कि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2011 दरोगा सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ट्रेनिंग पूरी कर चुके सभी 3533 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने और तैनाती देने का आदेश दिया था।