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Lucknow News: एग्रीगेटर पॉलिसी लंबित होने से कैब संचालक बेलगाम, यात्रियों से वसूल रहे मनमाना किराया

Fri, 04 Jul 2025 03:48 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Jul 2025 03:48 PM IST
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cab owners out of control, aggregator policy should be implemented in UP

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वर्ष 2020 की एग्रीगेटर पॉलिसी को केंद्र सरकार ने नए सिरे से किया लागू
माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में एग्रीगेटर पॉलिसी लागू नहीं होने से कैब संचालक बेलगाम हो गए हैं। यात्रियों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। परिवहन विभाग की तरफ से शासन को एग्रीगेगटर पॉलिसी लागू करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन इसके लंबित होने से कैब संचालकों पर अंकुश नहीं लगाया जा पा रहा है।
एग्रीगेटर पॉलिसी लागू होने पर परिवहन विभाग का नियंत्रण कैब संचालकों पर होगा। विभाग किराया तय करेगा और नियम कानून भी बनाएगा। लाइसेंस भी लेना होगा। राजधानी सहित प्रदेश में कैब संचालित करने वाले एग्रीगेटरों पर विभाग का कोई नियंत्रण नहीं है। राज्य सरकार की तरफ से अभी एग्रीगेटर पॉलिसी ही लागू नहीं है। जबकि कवायद पिछले कई सालों से हो रही है। वर्ष 2020 की एग्रीगेटर पॉलिसी को केंद्र सरकार ने हाल ही में नए सिरे से लागू किया है। अब एग्रीगेटर पॉलिसी 2025 लागू की गई है। इसके तहत केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अधिकार दिए हैं कि वे एग्रीगेटर का बेस रेट यानी किराया तय कर सकती हैं। जबकि कंपनियों को अधिकार दिया है कि वह पीक ऑवर्स में दो गुना तक किराया वसूल सकती हैं। ऐसे में जिन राज्यों में एग्रीगेटर पॉलिसी लागू है, वहां राज्य सरकारें हस्तक्षेप कर सकती हैं। लेकिन पॉलिसी लागू नहीं होने के कारण यूपी में एसा नहीं हो सकता।
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लेना होगा लाइसेंस, देना होगा शुल्क
केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार अब सभी एग्रीगेटर्स को राज्य सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी होगा। लाइसेंस शुल्क पांच लाख रुपये होगा। नवीनीकरण के लिए 25,000 रुपये व सिक्योरिटी डिपॉजिट 50 लाख रुपये तक होगा। इसके अलावा नई गाइडलाइन के अनुसार ड्राइवरों का न्यूनतम पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा व 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस मिलेगा। एक से अधिक प्लेटफॉर्मों पर वाहन चलाने की अनुमति भी मिलेगी।
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यात्री सुरक्षा पर फोकस
प्रत्येक व्यावसायिक वाहन में जीपीएस, पैनिक बटन, फर्स्ट एड किट और अग्निशमन यंत्र लगाना अनिवार्य होगा। इससे यात्रियों की सुरक्षा पुख्ता होगी। ड्यूटी के दौरान नशा करते हुए पाए जाने पर ड्राइवरों पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी।


एग्रीगेटर पॉलिसी लागू करे प्रदेश सरकार, मिलेगा फायदा
कैब ऑनर्स चालक वेलफेयर समिति के अध्यक्ष आरके पांडेय ने बताया कि केंद्र सरकार की एग्रीगेटर पॉलिसी का चालकों व यात्रियों को फायदा मिलेगा। मनमाना किराया नहीं वसूला जा सकेगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पॉलिसी बनाने के लिए कहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को भी जल्द से जल्द एग्रीगेटर पॉलिसी लागू करनी चाहिए।
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