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दुर्घटना में मृत्यु पर परिजनों को मिलेगा 1 लाख
शोभित श्रीवास्तव/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Mon, 04 Aug 2014 01:38 AM IST
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सरकार रोडवेज बसों से दुर्घटना होने पर पीड़ित यात्रियों का मुआवजा बढ़ाने जा रही है। मृत्यु होने की दशा में सरकार परिजनों को एक लाख रुपये मुआवजा देने पर विचार कर रही है।
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अभी यह 40 हजार ही हैं। इसी तरह परिवहन मंत्री ने घायलों की भी मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए अफसरों को प्रस्ताव तैयार करने को कहा है।
उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली 1998 के नियम 30 में यह दिया गया है कि यात्री वाहनों से हुई दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा दिया जाएगा।
इसके तहत मौत होने पर 40 हजार रुपये व गंभीर रूप से घायल होने पर 20 हजार रुपये देने की व्यवस्था है।
वहीं दुर्घटना में यात्रियों के अलावा किसी अन्य की मृत्यु पर उसके परिजनों को सिर्फ 10 हजार रुपये ही मिलते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने पर पांच हजार रुपये मुआवजे का प्रावधान है।
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इतनी कम मुआवजा राशि को देखते हुए सरकार ने अब इसे बढ़ाने का मन बनाया है।
परिवहन विभाग ने पहले मुआवजा राशि दोगुनी करने का प्रस्ताव किया था, लेकिन परिवहन मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने विभाग के अधिकारियों को इसे और बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
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बस दुर्घटना के पीड़ितों को मिलने वाला मुआवजा काफी कम है। यात्रियों की मृत्यु होने पर फिलहाल 40 हजार रुपये ही दिए जाते हैं। इसे बढ़ाकर एक लाख रुपये करने की तैयारी है।
घायल व अन्य व्यक्तियों की भी मुआवजा राशि बढ़ाई जाएगी। शीघ्र ही यह प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा।