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ब्राइटलैंड स्कूल केस: चाकू पर नहीं मिले अंगुलियों के निशान, तो किसने किया रितिक पर हमला

Tue, 30 Jan 2018 12:25 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Tue, 30 Jan 2018 12:25 PM IST
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 brightland school case: police did not get any clue in forensic investigation
फाइल फोटो - फोटो : amar ujala
ब्राइटलैंड स्कूल के टॉयलेट में कक्षा एक के छात्र रितिक शर्मा को बंधक बनाकर लहूलुहान करने के मामले में साक्ष्य जुटाना पुलिस के लिए चुनौती साबित हो रहा है। घटनास्थल से मिले चाकू और लाल रंग के दुपट्टे की फॉरेंसिक जांच में कोई सुराग नहीं मिला है।
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पुलिस को अब छात्र के ब्लेजर से मिले बाल की रिपोर्ट का इंतजार है। अगर यह आरोपी छात्रा के बाल के सैंपल से मैच नहीं किया तो पुलिस के सामने मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी।
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पुलिस सूत्रों ने बताया कि रितिक पर सब्जी काटने वाले जिस चाकू से हमला किया गया, फॉरेंसिक जांच में उस पर किसी की अंगुलियों के निशान नहीं मिले हैं। लैब के सूत्रों ने बताया कि चाकू टॉयलेट सीट में पड़ा पाया गया था। उसमें खून के निशान नहीं थे।
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लैब में केमिकल से खून के निशान तो मिल गए पर ये सिर्फ छात्र के ही हैं। दुपट्टे की जांच में भी यही पाया गया। पुलिस की उम्मीद अब ब्लेजर से मिले बाल की जांच रिपोर्ट पर टिकी है। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आरोपी छात्रा के खिलाफ वैज्ञानिक साक्ष्य मिल जाएगा। रिपोर्ट दो-तीन दिन में आ सकती है।

प्रकरण में पुलिस ने छात्र की पहचान के आधार पर कक्षा सात की छात्रा को पकड़ा था। हालांकि, स्कूल के सीसीटीवी कैमरों में एक भी फुटेज ऐसी नहीं मिली जिससे उस पर आरोप सिद्ध हो सके। कोई प्रत्यक्षदर्शी भी नहीं मिला।

छात्रा की नियमित जमानत के लिए सुनवाई कल

 brightland school case: police did not get any clue in forensic investigation
इसी स्कूल में हुआ बच्चे पर हमला - फोटो : amar ujala
अलीगंज के त्रिवेणीनगर स्थित ब्राइटलैंड स्कूल के टॉयलेट में 16 जनवरी की सुबह रितिक को बंधक बनाकर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए थे। उसे मरणासन्न हालत में छोड़कर टॉयलेट बाहर से बंद कर दिया गया था। रितिक ने कक्षा सात की छोटे बाल वाली छात्रा पर हमले का आरोप लगाया था। छात्रा की पहचान कराने के बाद उसे अभिरक्षा में लेकर जेजे बोर्ड के सामने पेश किया गया, जहां से उसे अंतरिम जमानत दे दी गई थी। जेजे बोर्ड ने छात्रा की नियमित जमानत के लिए 31 जनवरी को सुनवाई की तिथि तय की है।
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