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दीवाली गिफ्ट: 14 लाख राज्यकर्मियों को मिलेगा बोनस

Thu, 16 Oct 2014 01:55 AM IST
अनिल कुमार सिंह/अमर उजाला, लखनऊ
अनिल कुमार सिंह/अमर उजाला, लखनऊ Updated Thu, 16 Oct 2014 01:55 AM IST
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bonus for fourteen lakh state employees.

राज्य सरकार ने करीब 14 लाख राज्यकर्मियों व शिक्षकों को बोनस का ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों को दीपावली के पहले 30 दिन के बोनस के रूप में 3454 रुपये मिलेंगे।

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इसमें से आधी रकम जीपीएफ में जाएगी। सरकार पर इससे 506 करोड़ रुपये का भार आएगा। सचिव वित्त अजय अग्रवाल ने बुधवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया।

बोनस का लाभ अधिकतम 4800 ग्रेड पे का लाभ पाने वाले सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों के कर्मचारी व दैनिक वेतनभोगी पाएंगे। सचिव वित्त अग्रवाल ने बताया कि बोनस का आधा हिस्सा संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा होगा। बाकी नकद मिलेगा।
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यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उसे यह रकम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) के रूप में दी जाएगी। जो कर्मचारी 31 मार्च 2014 को रिटायर हो चुके हैं या 30 अप्रैल 2015 तक रिटायर होने वाले होंगे, उन्हें पूरे बोनस का भुगतान नकद किया जाएगा।

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इन्हें अंतिम बार मिलेगा बोनस

bonus for fourteen lakh state employees.

सचिवालय के समीक्षा अधिकारियों व अपर निजी सचिवों को सरकार ने हाल में ही राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिया है। राजपत्रित अधिकारी बोनस के हकदार नहीं होते हैं। वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि चूंकि यह बोनस वर्ष 2013-14 की सेवा का है, लिहाजा यह बोनस इन्हें मिलेगा। मौजूदा वित्त वर्ष की सेवा का अगले साल बोनस नहीं पा सकेंगे।

ये रहेंगे बोनस से वंचित
ऐसे कर्मचारी जिनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लंबित है, उन्हें बोनस का भुगतान अभी नहीं मिलेगा। दोषमुक्त होने पर उन्हें बोनस का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा जिन कर्मचारियों को 2013-14 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अथवा आपराधिक मुकदमे में दंडित किया गया है, उन्हें भी बोनस नहीं मिलेगा।

इस तरह हुआ बोनस का निर्धारण

2014 के मार्च महीने की वास्तविक औसत आय 3500 रुपये से अधिक होने की स्थिति में 3500 रुपये मासिक आय मानी गई। चूंकि बोनस 30 दिन के लिए दिया जाता है लिहाजा इसे 3454 रुपये फिक्स किया गया। नियमानुसार कर्मचारियों को 50 प्रतिशत यानी 1727 रुपये नकद मिलेंगे जबकि 1727 रुपये उनके जीपीएफ में जाएगा।

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