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29,334 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पर फैसला आज

Tue, 12 May 2015 01:59 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Tue, 12 May 2015 01:59 AM IST
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Big decision to come on 29,334 teachers recruitment.

बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राइमरी स्कूलों में 29,334 विज्ञान व गणित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने पर निर्णय के लिए मंगलवार को इलाहाबाद में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है।

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इसमें हाईकोर्ट के आदेश का परीक्षण किया जाएगा। यदि हाईकोर्ट से अब कोई रोक नहीं है तो पात्रों को नियुक्ति पत्र देने पर निर्णय किया जाएगा। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने बताया कि हाईकोर्ट का आदेश देखने के बाद ही कोई निर्णय किया जाएगा।
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बेसिक शिक्षा विभाग ने उच्च प्राथमिक स्कूलों में पहली बार विज्ञान-गणित शिक्षक पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन लिए थे। इसके लिए जूनियर वर्ग में टीईटी पास बीएड डिग्रीधारियों को पात्र माना गया।
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शिक्षक भर्ती के लिए शैक्षिक मेरिट को आधार मानते हुए सात चरणों में काउंसलिंग कराई गई। उच्च प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक के सभी पद पूर्व में पदोन्नति से भरते जाते रहे हैं, इसलिए शिक्षकों ने इसका विरोध करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार ने इस शर्त के साथ काउंसलिंग कराने की अनुमति दी थी कि नियुक्ति पत्र तभी बांटे जाएंगे जब अंतिम निर्णय आ जाएगा।

विभाग के पास नहीं पहुंची आदेश की कॉपी

Big decision to come on 29,334 teachers recruitment.

विभागीय जानकारों के मुताबिक हाईकोर्ट में अब विज्ञान-गणित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के संबंध में कोई रोक नहीं है, मगर विभाग के पास अभी तक आदेश की कॉपी नहीं पहुंची है।

सचिव बेसिक शिक्षा कहते हैं कि इलाहाबाद में मंगलवार को बैठक होगी और इसमें हाईकोर्ट के आदेश के बारे में विचार-विमर्श किया जाएगा। हाईकोर्ट से यदि रोक हटा ली गई है तो पात्रों को नियुक्ति पत्र देने पर निर्णय किया जाएगा।

टीईटी में 82 अंक पाने वालों से लेंगे आवेदन

सचिव बेसिक शिक्षा ने साफ किया है कि यदि हाईकोर्ट से रोक समाप्त हो गई है तो टीईटी में 82 अंक पर पास माने जाने वालों को विज्ञान-गणित शिक्षक भर्ती में आवेदन का मौका देने पर विचार किया जा सकता है। इसके बाद इनकी काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे।

गौरतलब है कि टीईटी में पहले 83 अंक पर पास माना गया था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर 82 अंक वालों को पास करने संबंधी शासनादेश जारी कर दिया गया।

विज्ञान-गणित शिक्षक भर्ती के लिए जब आवेदन लिया गया था, तब ये पात्र नहीं थे। इसलिए भर्ती में इन्हें भी मौका देने पर विचार किया जा सकता है।

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