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बेसिक शिक्षकों को समायोजन के लिए करना होगा अभी और इंतजार

Sun, 17 Sep 2017 03:04 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, इलाहाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, इलाहाबाद Updated Sun, 17 Sep 2017 03:04 PM IST
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basic teachers have to wait for adjustment
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हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षकों के समायोजन पर लगी रोक 23 अक्तूबर तक बढ़ा दी है और राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने अजय कुमार सिंह व चार अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका पर जानकारी मांगी थी।

संयुक्त सचिव ने याचिका का जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

याची के अधिवक्ता आरके ओझा का कहना है कि छात्र संख्या के आधार पर अध्यापकों को सरप्लस घोषित करना सही नहीं है। अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 लागू होने के बाद विषय वार अध्यापक नियुक्त होना अनिवार्य है।
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अंग्रेजी, गणित व कला विषय के अलग-अलग अध्यापक होने चाहिए। ऐसे में समायोजन कानून के विपरीत होने के कारण रद्द होने योग्य है। इस प्रकरण में सुनवाई अब 23 अक्तूबर को होगी।

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