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उम्र कैद की सजा के बाद उदास दिखा मुख्तार: एंबुलेंस मामले में एआरटीओ के बयान दर्ज, जिरह 19 मार्च को

Thu, 14 Mar 2024 06:55 PM IST
ishwar ashish संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Published by: ishwar ashish Updated Thu, 14 Mar 2024 06:55 PM IST
सार

फर्जी दस्तावेजों की मदद से एंबुलेंस पंजीकृत करने के मामले में एआरटीओ के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्तार अंसारी समेत तीन आरोपी पेश हुए।

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Barabanki: statement filed in ambulance case in MP MLA court.
मुख्तार अंसारी। - फोटो : amar ujala

विस्तार

बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को वाराणसी की अदालत द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाये जाने के अगले ही दिन बृहस्पतिवार को उसे एंबुलेंस मामले में जिले की एमपीएमएलए कोर्ट में एसीजेएम विपिन यादव के सामने पेश किया गया। इस दौरान बाराबंकी के तत्कालीन एआरटीओ राजेश्वर यादव ने सरकारी गवाह के रूप में अपना बयान दर्ज करवाया। अदालत ने जिरह के लिए आगामी 19 मार्च की तारीख लगाई है।

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पंजाब प्रांत की रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी पेशी पर जाने के लिए बाराबंकी में फर्जी कागजातों से पंजीकृत की गई एंबुलेंस का प्रयोग करता था। 31 मार्च 2021 को तत्कालीन एआरटीओ पंकज कुमार सिंह ने मऊ जिले के श्याम संजीवनी अस्पताल की संचालिका डॉ. अलका राय पर जालसाजी का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में मुख्तार अंसारी समेत 13 लोगों के नाम आरोप पत्र में शामिल किए थे।
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इसी मामले में बृहस्पतिवार को एमपीएमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से, आरोपी जफर उर्फ चंदा को संतकबीरनगर जेल व अफरोज उर्फ चुन्नू को गाजीपुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। इस दौरान एंबुलेंस पंजीकृत होने के समय जिले के एआरटीओ रहे राजेश्वर यादव अदालत में प्रस्तुत हुए। उन्होंने अपना मुख्य बयान दर्ज करवाया। इसी के साथ एआरटीओ से जिरह जारी कर दी  गई है। अदालत ने जिरह के लिए अग्रिम तिथि 19 मार्च तय की है।

2013 से अब तक ये हुआ
- 21 मार्च 2013 को एक एंबुलेंस यूपी एटी 7171 एआरटीओ आफिस में फर्जी दस्तावेज से पंजीकृत हुई।
- 31 मार्च 2021 को यह एंबुलेंस मुख्तार द्वारा पंजाब की रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान प्रयोग करते पाई गई।
- 2 अप्रैल 2021 को बाराबंकी के तत्कालीन एआरटीओ पंकज सिंह ने मऊ की डॉ. अलका राय के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज कराया।
- 4 जुलाई 2021 को पुलिस ने  मुख्तार अंसारी, डॉ. अलका राय समेत 13 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
- 25 मार्च 2022 को शहर कोतवाली में मुख्तार अंसारी समेत 13 लोगो के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ जिसकी अलग सुनवाई हो रही है।

उम्रकैद के बाद गंभीर दिखा मुख्तार
उम्र कैद की सजा सुनाए जाने का असर मुख्तार अंसारी पर साफ दिखा। वीडियो कॉन्फेसिंग से सुनवाई के दौरान वह काफी गंभीर या यूं कहें उदास दिखा। उसने शांत रहकर अदालत की कार्रवाई सुनी।

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