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UP: डीएम, एडीएम और SDM के तबादलों पर पांच जनवरी तक रोक, इस वजह से लिया फैसला; विशेष परिस्थिति में होगा ये काम
Fri, 27 Oct 2023 10:07 AM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: शाहरुख खान
Updated Fri, 27 Oct 2023 10:07 AM IST
सार
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का तबादला 5 जनवरी 2023 तक आयोग की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम 27 अक्तूबर से शुरू होगा। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े सभी बूथ लेवल अधिकारियों से लेकर जिला निर्वाचन अधिकारियों के तबादलों पर 5 जनवरी 2024 तक रोक रहेगी।
अति आवश्यक स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की मंजूरी लेकर ही कार्मिकों और अफसरों के तबादले किए जा सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का तबादला 5 जनवरी 2023 तक आयोग की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।
शुक्रवार से शुरू हो रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी लोग अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकेंगे। 4, 5, 25, 26 नवंबर और 2 व 3 दिसंबर को विशेष अभियान संचालित किया जाएगा।
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मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6 से आवेदन करना होगा। किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति करने या नाम कटवाने के लिए फार्म 7 से आवेदन करना होगा। निवास परिवर्तन, मतदाता सूची में संशोधन, मतदाता फोटो पहचान पत्र में बदलाव और दिव्यांग मतदाताओं को चिह्नित करने के लिए फार्म-8 से आवेदन किया जा सकेगा।
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अति आवश्यक स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की मंजूरी लेकर ही कार्मिकों और अफसरों के तबादले किए जा सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का तबादला 5 जनवरी 2023 तक आयोग की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।
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शुक्रवार से शुरू हो रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी लोग अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकेंगे। 4, 5, 25, 26 नवंबर और 2 व 3 दिसंबर को विशेष अभियान संचालित किया जाएगा।
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मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6 से आवेदन करना होगा। किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति करने या नाम कटवाने के लिए फार्म 7 से आवेदन करना होगा। निवास परिवर्तन, मतदाता सूची में संशोधन, मतदाता फोटो पहचान पत्र में बदलाव और दिव्यांग मतदाताओं को चिह्नित करने के लिए फार्म-8 से आवेदन किया जा सकेगा।
9 दिसंबर तक जोड़े जाएंगे नाम
सीईओ नवदीप रिणवा के अनुसार 27 अक्तूबर से 9 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया जा सकेगा। 26 दिसंबर तक मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी को किया जाएगा।
सीईओ नवदीप रिणवा के अनुसार 27 अक्तूबर से 9 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया जा सकेगा। 26 दिसंबर तक मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी को किया जाएगा।
एडवांस में कर सकते हैं आवेदन
एसीइओ ने निधि श्रीवास्तव ने बताया कि 2024 में एक अप्रैल, 1 जुलाई, एक अक्तूबर को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फार्म 6 से एडवांस में आवेदन कर सकते हैं।
एसीइओ ने निधि श्रीवास्तव ने बताया कि 2024 में एक अप्रैल, 1 जुलाई, एक अक्तूबर को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फार्म 6 से एडवांस में आवेदन कर सकते हैं।
मतदाताओं की मौजूदा स्थिति
कुल मतदाता - 15,03,39,879
पुरुष मतदाता - 8,05,15,501
महिला मतदाता - 6,98,16,532
तृतीय लिंग - 7846
कुल मतदान स्थल - 162012
मतदान केंद्र - 92,587
जेंडर औसत - 867 (एक हजार पुरुष मतदाताओं के सापेक्ष 867 महिला मतदाता हैं।)
कुल मतदाता - 15,03,39,879
पुरुष मतदाता - 8,05,15,501
महिला मतदाता - 6,98,16,532
तृतीय लिंग - 7846
कुल मतदान स्थल - 162012
मतदान केंद्र - 92,587
जेंडर औसत - 867 (एक हजार पुरुष मतदाताओं के सापेक्ष 867 महिला मतदाता हैं।)