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29,334 शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक

Fri, 15 Nov 2013 01:08 PM IST
टीम डिजिटल/इलाहाबाद
टीम डिजिटल/इलाहाबाद Updated Fri, 15 Nov 2013 01:08 PM IST
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ban on teacher recruitment in junior high school

बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान के अध्यापकों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

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हालांकि चयन प्रक्रिया जारी रहेगी लेकिन उसके क्रम में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी।

न्यायमूर्ति विक्रमनाथ ने बृहस्पतिवार को यह आदेश नीलम कुमारी गौतम की याचिका पर दिया।

याचिका में चयन के लिए प्रोन्नति और सीधी भर्ती, दोनों प्रक्रियाएं अपनाए जाने को चुनौती दी गई है।

कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को समस्त रिकॉर्ड के साथ 26 नवंबर को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है।

याचिका में कहा गया है कि सरकार ने जूनियर हाईस्कूलों में गणित तथा विज्ञान के सहायक अध्यापकों के 50 फीसदी पद सीधी भर्ती तथा 50 फीसदी पद प्रोन्नति के माध्यम से भरने का निर्णय लिया है।

जबकि कला वर्ग के पद शत प्रतिशत प्रोन्नति से भरे जाने हैं। इसलिए विज्ञान और गणित के पदों को आरक्षित करना दोषपूर्ण तथा भेदभाव पूर्ण है।

इस मामले पर पक्ष रखने के लिए अदालत ने सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार एवं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा को तलब किया था।

अधिकारियों द्वारा बताया गया कि कर्मचारियों की हड़ताल के कारण संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है।

कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को अगली तारीख पर सभी रिकॉर्ड के साथ मौजूद रहने का आदेश दिया है।

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