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मुख्यमंत्री योगी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 23 Jun 2020 05:22 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Tue, 23 Jun 2020 05:22 PM IST
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bail petition of a man who threaten to kill CM yogi, cacelled.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ - फोटो : amar ujala
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वाट्सएप के जरिए जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार मुंबई निवासी कामरान अमीन खान को छुड़ाने के लिए धमकी देने वाले नासिक के आरोपी सैय्यद मो. फैसल की जमानत अर्जी एडीजे दुर्ग नारायण सिंह ने खारिज कर दी।
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कोर्ट में सरकारी वकील एमके सिंह ने बताया कि 22 मई को गोमतीनगर थानाध्यक्ष धीरज कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 21 मई को 112 मुख्यालय के वाट्स एप ग्रुप पर मेसेज आया कि ‘सीएम योगी को मैं बम से मारने वाला हूं, मुसलमानों की जान का दुश्मन है वो’।
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इस पर गोमती नगर पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर मुंबई के कामरान अमीन खान को गिरफ्तार किया था। सरकारी वकील ने बताया कि कामरान को छुड़ाने के लिए नासिक के सैय्यद मो फैसल ने मेसेज भेज कर धमकी दी कि ‘कामरान को रिहा कर दो नहीं तो अंजाम भुगतने के लोए तैयार रहो।’ इसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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