फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Bail application of those accused of converting religion rejected

धर्म परिवर्तन कराने के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 29 Jan 2022 02:15 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Jan 2022 02:15 AM IST
विज्ञापन
Bail application of those accused of converting religion rejected
धर्म परिवर्तन कराने के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज। - फोटो : ??? ?????
भोले भाले लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने, जनसंख्या संतुलन को प्रभावित करने और मूल धर्म के लोगों के खिलाफ वैमनस्यता फैलाकर देश का सौहार्द बिगाड़ने के मामले में गिरफ्तार अब्दुल्ला उमर, भूप्रिय बंदो उर्फ अर्सलान मुस्तफा, एडम उर्फ प्रसाद रामेश्वर कुवारे व डॉ. कुणाल अशोक चौधरी की जमानत अर्जी एटीएस कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कल्पना ने खारिज कर दिया है।
विज्ञापन

कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपियों को जमानत दी जाती है तो संभावना है कि वह गवाहों को धमका कर साक्ष्य को प्रभावित करेंगे और फरार भी हो सकते हैं।
इस मामले में राहुल भोला एवं अन्य आरोपियों की जमानत खारिज की जा चुकी है, ऐसे में आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाना उचित नहीं है।
अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामले की रिपोर्ट वादी उप निरीक्षक विनोद कुमार ने थाना एटीएस गोमती नगर में दर्ज कराई थी।
जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ देश विरोधी असामाजिक तत्व धार्मिक संगठन सिंडीकेट आईएसआई व विदेशी संस्थाओं के निर्देश व उनसे प्राप्त फंडिंग से लोगों का धर्म परिवर्तन कर देश की जनसंख्या संतुलन को तीव्र गति से बदल रहे हैं।
विज्ञापन

यह भी कहा गया कि आरोपी धर्म परिवर्तन किए गए लोगों को उनके मूल धर्म के प्रति विद्वेष एवं नफरत भाव पैदा कर रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed