रीता बहुगुणा जोशी सहित 6 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, पुलिस पर पथराव का था मामला
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धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव व हमला करने के मामले में अदालत में हाजिर न होने पर एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने पूर्व कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी समेत छह लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
शनिवार को सुनवाई के दौरान वर्ष 2015 के मामले में आरोपी ओमकार नाथ सिंह, रमेश मिश्रा, बोधलाल शुक्ला, मनोज तिवारी, मधुसूदन प्रभु व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे। जबकि अन्य आरोपी निर्मल खत्री, प्रदीप माथुर, केके शर्मा, राजेशपति त्रिपाठी, राज बब्बर, आदित्य जैन की ओर से उनके वकीलों ने हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया।
इसके बाद कोर्ट ने रीता बहुगुणा जोशी, अजय राय, राजकुमार लोधी, शैलेंद्र तिवारी, शरिक अली व पप्पू खां के गैरहाजिर रहने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट एवं जमानतदारों को नोटिस जारी किए जाने का आदेश दिया गया।
पथराव में कई अधिकारियों को आई थी चोटें
पत्रावली के अनुसार 17 अगस्त 2015 को उपनिरीक्षक प्यारे लाल ने हजरतगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि लक्ष्मण मेला मैदान में धरना देने के समर्थकों के साथ सभी लोग विधानसभा की ओर जाने लगे।
उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो उनलोगों ने पुलिस पर पत्थराव कर दिया। इसमें पुलिस व प्रशासन के कई अधिकारियों को चोटें आई थीं। इस मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद कोर्ट ने 29 अप्रैल 2016 को संज्ञान लिया था।