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निलंबित डीआईजी अरविंद सेन समेत दो को फरार घोषित करने के लिए दी अर्जी
Wed, 16 Dec 2020 09:28 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Wed, 16 Dec 2020 09:28 PM IST
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डीआईजी अरविंद सेन व सिपाही दिलबहार।
- फोटो : amar ujala
पशुपालन विभाग में ठेके के नाम पर ठगी के मामले में आरोपी निलंबित डीआईजी अरविंद सेन समेत दो लोगों को फरार घोषित करने के लिए बुधवार को भ्रष्टाचार निवारण के विशेष न्यायाधीश संदीप गुप्ता की कोर्ट में अर्जी दी गई। इस पर विशेष न्यायाधीश ने अपने कार्यालय को रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। मामले की विवेचक और एसीपी गोमतीनगर श्वेता श्रीवास्तव की ओर से सरकारी वकील ने 82 दंड प्रक्रिया संहिता की अर्जी देकर कोर्ट को बताया कि अरविंद सेन तथा अमित मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई बार छापामारी की, लेकिन दोनों हत्थे नहीं लग रहे हैं, लिहाजा कोर्ट दोनों को फरार घोषित करने का आदेश जारी करे। विवेचक ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट से दोनों की गिरफ्तारी के संबंध में कोई आदेश उन्हें नहीं मिला है।
दिलबहार की आवाज का नमूना लेने की मांग
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में बुधवार को निलंबित सिपाही दिलबहार यादव की आवाज का नमूना लेकर मिलान करने की मांग वाली अर्जी दी गई। इस पर विशेष न्यायाधीश ने आरोपी या उसके वकील को सूचित करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 18 दिसंबर तय की है। इसके पहले सरकारी वकील प्रभा वैश्य ने अर्जी देकर बताया कि आरोपी सिपाही दिलबहार यादव उर्फ डीबी सिंह को 15 दिसंबर को गिरफ्तार करके जेल भेज गया है। आरोपी ने इस मामले के प्रमुख आरोपी आशीष राय से फोन पर बात की थी, जिसे एसटीएफ ने रिकॉर्ड किया है। अन्य आरोपियों की तरह दिलबहार की आवाज का नमूना लेकर मिलान कराया जाना है। विवेचना के दौरान पाया गया था कि आशीष राय के कहने पर दिलबहार वादी मंजीत सिंह भाटिया को थाने पर ले गया, जहां वसूली की बात की।
कोर्ट से अनुमति मिलते ही दोनों पर होगी कार्रवाई
निलंबित डीआईजी अरविंद सेन और अमित मिश्रा को कोर्ट से अनुमति मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। गोमतीनगर की एसीपी श्वेता श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुए थे, लेकिन वह कोर्ट और पुलिस के समक्ष हाजिर नहीं हो रहे हैं। दोनों के खिलाफ कार्रवाई की रूपरेखा तैयार है। कोर्ट से अनुमति मिलते ही फरार घोषित किया जाएगा। उधर, आईपीएस खुद को बचाने के लिए सारे दांव-पेंच आजमाने में जुट गए हैं। सूत्रों ने बताया कि हाईकोर्ट से जमानत की कोशिश कर रहे आईपीएस ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपना प्रयास शुरू कर दिया है। सोमवार को ही पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर ने आईपीएस अरविंद सेन पर 25000 रुपये का इनाम घोषित किया था।
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दिलबहार की आवाज का नमूना लेने की मांग
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में बुधवार को निलंबित सिपाही दिलबहार यादव की आवाज का नमूना लेकर मिलान करने की मांग वाली अर्जी दी गई। इस पर विशेष न्यायाधीश ने आरोपी या उसके वकील को सूचित करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 18 दिसंबर तय की है। इसके पहले सरकारी वकील प्रभा वैश्य ने अर्जी देकर बताया कि आरोपी सिपाही दिलबहार यादव उर्फ डीबी सिंह को 15 दिसंबर को गिरफ्तार करके जेल भेज गया है। आरोपी ने इस मामले के प्रमुख आरोपी आशीष राय से फोन पर बात की थी, जिसे एसटीएफ ने रिकॉर्ड किया है। अन्य आरोपियों की तरह दिलबहार की आवाज का नमूना लेकर मिलान कराया जाना है। विवेचना के दौरान पाया गया था कि आशीष राय के कहने पर दिलबहार वादी मंजीत सिंह भाटिया को थाने पर ले गया, जहां वसूली की बात की।
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कोर्ट से अनुमति मिलते ही दोनों पर होगी कार्रवाई
निलंबित डीआईजी अरविंद सेन और अमित मिश्रा को कोर्ट से अनुमति मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। गोमतीनगर की एसीपी श्वेता श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुए थे, लेकिन वह कोर्ट और पुलिस के समक्ष हाजिर नहीं हो रहे हैं। दोनों के खिलाफ कार्रवाई की रूपरेखा तैयार है। कोर्ट से अनुमति मिलते ही फरार घोषित किया जाएगा। उधर, आईपीएस खुद को बचाने के लिए सारे दांव-पेंच आजमाने में जुट गए हैं। सूत्रों ने बताया कि हाईकोर्ट से जमानत की कोशिश कर रहे आईपीएस ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपना प्रयास शुरू कर दिया है। सोमवार को ही पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर ने आईपीएस अरविंद सेन पर 25000 रुपये का इनाम घोषित किया था।
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