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यूपी: नोटिस के साल भर के भीतर भूमि का उपयोग न करने पर रद्द हो जाएगा आवंटन

Sat, 31 Jul 2021 10:56 AM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Sat, 31 Jul 2021 10:56 AM IST
सार

अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार की ओर से सभी प्राधिकरणों के सीईओ को इस बारे में पत्र भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-7 में एक ‘परंतुक’जोड़कर भूखंडों के आवंटन को निरस्त कर प्राधिकरण में निहित करने का प्रावधान किया गया है।

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Allocation of land will be cancelled on not using it for one year.
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock

विस्तार

औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में उद्यमियों को व्यक्तिगत नोटिस के साल भर के भीतर भूमि का उपयोग न करने पर आवंटन स्वत: रद्द हो जाएगा। प्राधिकरणों में भूखंडों के उपयोग के बाबत संबंधित शासनादेश जारी कर दिया गया है।
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अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार की ओर से सभी प्राधिकरणों के सीईओ को इस बारे में पत्र भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-7 में एक ‘परंतुक’जोड़कर भूखंडों के आवंटन को निरस्त कर प्राधिकरण में निहित करने का प्रावधान किया गया है।
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इसके अनुसार, किसी भूमि का उपयोग कब्जा देने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि या आवंटित किए जाने की शर्त के अंतर्गत तय अवधि (जो भी ज्यादा हो) के भीतर नहीं किया जाता है, तो आवंटन और पट्टा विलेख रद्द माना जाएगा।
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