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अमिताभ ठाकुर की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- हलफनामा समय पर नहीं दिया तो 10 हजार जुर्माना
Fri, 31 May 2019 05:32 AM IST
राजेश सैनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: राजेश सैनी
Updated Fri, 31 May 2019 05:32 AM IST
सार
-आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट की चेतावनी
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अमिताभ ठाकुर (फाइल फोटो)
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की अवमानना याचिका के मामले में अदालत के आदेशों की अनुपालन को लेकर निर्धारित समय में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। साथ ही, चेतावनी दी कि अगर तय समय में हलफनामा दाखिल नहीं हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
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न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने यह आदेश सरकारी वकील के उस अनुरोध पर दिया, जिसमें उन्होंने अनुपालन आख्या दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की थी। इस मामले में अगली सुनवाई 8 अगस्त को नियत की गई है। अदालत ने कहा, अगर अगली सुनवाई तक या उससे पहले हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता है तो इस विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारी को दस हजार रुपये का आर्थिक दंड भुगतना होगा।
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याची की अधिवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने बताया कि इस मामले में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) के एसपी डीपीएन पांडेय को अनुपालन आख्या दाखिल करनी है। दरअसल, याची ने अपने खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे में विवेचना पूर्ण होने के बाद भी संबंधित कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित नहीं करने को लेकर अवमानना वाद दायर किया है। इस पर हाई कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है।
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