फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   all about up power corporation

सिक्योरिटी पर टीओ के मुताबिक तय हो ब्याज

Tue, 06 Aug 2013 12:10 PM IST
लखनऊ/इंटरनेट डेस्क
लखनऊ/इंटरनेट डेस्क Updated Tue, 06 Aug 2013 12:10 PM IST
विज्ञापन
all about up power corporation

विद्युत नियामक आयोग ने पावर कॉर्पोरेशन से कहा है कि उपभोक्ता की जमा

विज्ञापन
सिक्योरिटी पर ब्याज का निर्धारण 31 मई के टैरिफ आदेश (टीओ) के मुताबिक किया जाए।

आयोग ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए नया आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं।


राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा की मांग पर नियामक आयोग ने 24 जुलाई को पावर कॉर्पोरेशन से सात दिन के भीतर सिक्योरिटी पर ब्याज के आगणन का आधार पूछा था।



लेकिन कॉर्पोरेशन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इस पर आयोग के सचिव ने सोमवार को विद्युत उपभोक्ताओं को नियमानुसार ब्याज दिए जाने का आदेश जारी कर दिया।

वर्मा का कहना है कि नियामक आयोग के आदेश से बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है।

उपभोक्ताओं को वर्ष 2013-14 में एक अप्रैल 2013 को आधार मानकर सिक्योरिटी राशि पर 8.50 फीसदी ब्याज मिलेगा। 2012-13 में एक अप्रैल 2012 को आधार मानकर 9.50 प्रतिशत ब्याज मिलेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed