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Lucknow News: आग से बचाव के उपाय न मिले तो होगी कार्रवाई...
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कार्यशाला में उपस्थित विशेषज्ञ व होटल कारोबारी।
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लखनऊ। अलीगंज अग्निकांड जैसे हादसे रोकने के उपायों के प्रति होटल कारोबारियों को जागरूक करने के लिए एलडीए ने बृहस्पतिवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें अग्निमशन और विद्युत सुरक्षा निदेशालय के अधिकारी भी शामिल हुए।
अग्निशमन विभाग के अधिकारी पुष्पेंद्र ने कहा कि आगे बुझाने के लिए छोटे सिलिंडर काफी नहीं हैं। ऐसे में सारे उपाय अपनाने होंगे। एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि क्षेत्रफल के आधार पर जिन होटल और रेस्टोरेंट वालों को भवन निर्माण उपविधि 2025 में फायर एनओसी से छूट है, उन्हें भी यह शपथ पत्र देना होगा कि उनके यहां आग से बचाव के पूरे उपाय हैं। इसमें किसी को छूट नहीं है।
कारोबारियों को चेताया गया कि सुरक्षा उपाय अपनाना सबके लिए जरूरी है। जो इनका अनुपालन नहीं करेंगे, उनका भवन सील या ध्वस्त हो सकता है। अग्निशमन विभाग एफआईआर करवा सकता है और जीएसटी पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है। अग्निकांड में जान जाने पर गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज हो सकती है। एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि आग से बचाव के उपाय करने के लिए सभी कारोबारियों को संजीदा होना पड़ेगा।
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कारोबारी बोले, सुरक्षा सबके लिए अहम
राणा प्रताप मार्ग स्थित होटल आरिफ कैसल के प्रतिनिधि जैद, राजलक्ष्मी होटल के मालिक व लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनिल बरमानी, चारबाग में होटल प्रतिनिधि कंवलजीत और होटल कारोबारी अनिल बाजपेई ने कहा कि सुरक्षा सबके लिए अहम है। वैसे तो सुरक्षा के ज्यादातर उपाय किए हैं, फिर भी जो कमियां होंगी उन्हें भी दूर कर लेंगे। बर्लिंग्टन स्थित होटल ज्वाला के मालिक अनूप यादव ने बताया कि उनका होटल बहुत पुराना और छोटा है। ऐसे में वहां पर दो रास्ते कैसे बनाए जा सकते हैं, इस पर विचार करेंगे।
ऐसा न करने के लिए कहा गया
0 सीढ़ियों में कोई अवरोध न रखें।
0 निकास द्वार पर ताले न लगाएं।
0 सीढ़ियों पर ज्वलनशील सामग्री का भंडारण न करें।
0 दीवार व छत पर खुले तार का इस्तेमाल न करें।
0 आंतरिक वायरिंग में एल्युमिनियम का इस्तेमाल न करें।
0 मानचित्र के अनुसार ही निर्माण कराएं।
0 स्मोक डिटेक्टर को बंद या ढके नहीं।
0 आग से बचाव के लिए जमा पानी को दैनिक कार्य में उपयोग न करें।
0 खराब एमसीबी को तुरंत बदलें।
0 आवासीय भवन में बिना अनुमति कोचिंग न चलाएं।
0 बिना अनुमति बेसमेंट का व्यावसायिक उपयोग न करें।
0 सामान्य गलियारे को बंद न करें।
0 एसी सर्किट पर अन्य भारी उपकरण न जोड़ें।
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अग्निशमन विभाग के अधिकारी पुष्पेंद्र ने कहा कि आगे बुझाने के लिए छोटे सिलिंडर काफी नहीं हैं। ऐसे में सारे उपाय अपनाने होंगे। एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि क्षेत्रफल के आधार पर जिन होटल और रेस्टोरेंट वालों को भवन निर्माण उपविधि 2025 में फायर एनओसी से छूट है, उन्हें भी यह शपथ पत्र देना होगा कि उनके यहां आग से बचाव के पूरे उपाय हैं। इसमें किसी को छूट नहीं है।
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कारोबारियों को चेताया गया कि सुरक्षा उपाय अपनाना सबके लिए जरूरी है। जो इनका अनुपालन नहीं करेंगे, उनका भवन सील या ध्वस्त हो सकता है। अग्निशमन विभाग एफआईआर करवा सकता है और जीएसटी पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है। अग्निकांड में जान जाने पर गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज हो सकती है। एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि आग से बचाव के उपाय करने के लिए सभी कारोबारियों को संजीदा होना पड़ेगा।
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कारोबारी बोले, सुरक्षा सबके लिए अहम
राणा प्रताप मार्ग स्थित होटल आरिफ कैसल के प्रतिनिधि जैद, राजलक्ष्मी होटल के मालिक व लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनिल बरमानी, चारबाग में होटल प्रतिनिधि कंवलजीत और होटल कारोबारी अनिल बाजपेई ने कहा कि सुरक्षा सबके लिए अहम है। वैसे तो सुरक्षा के ज्यादातर उपाय किए हैं, फिर भी जो कमियां होंगी उन्हें भी दूर कर लेंगे। बर्लिंग्टन स्थित होटल ज्वाला के मालिक अनूप यादव ने बताया कि उनका होटल बहुत पुराना और छोटा है। ऐसे में वहां पर दो रास्ते कैसे बनाए जा सकते हैं, इस पर विचार करेंगे।
ऐसा न करने के लिए कहा गया
0 सीढ़ियों में कोई अवरोध न रखें।
0 निकास द्वार पर ताले न लगाएं।
0 सीढ़ियों पर ज्वलनशील सामग्री का भंडारण न करें।
0 दीवार व छत पर खुले तार का इस्तेमाल न करें।
0 आंतरिक वायरिंग में एल्युमिनियम का इस्तेमाल न करें।
0 मानचित्र के अनुसार ही निर्माण कराएं।
0 स्मोक डिटेक्टर को बंद या ढके नहीं।
0 आग से बचाव के लिए जमा पानी को दैनिक कार्य में उपयोग न करें।
0 खराब एमसीबी को तुरंत बदलें।
0 आवासीय भवन में बिना अनुमति कोचिंग न चलाएं।
0 बिना अनुमति बेसमेंट का व्यावसायिक उपयोग न करें।
0 सामान्य गलियारे को बंद न करें।
0 एसी सर्किट पर अन्य भारी उपकरण न जोड़ें।

कार्यशाला में उपस्थित विशेषज्ञ व होटल कारोबारी।