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Lucknow News : किसी भी बच्चे को रात में थाने में रखा तो कार्रवाई होगी, डीजीपी विजय कुमार ने दिए निर्देश

Wed, 21 Jun 2023 08:20 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Wed, 21 Jun 2023 08:20 PM IST
सार

उप्र राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्य डा. डा. शुचिता चतुर्वेदी ने डीजीपी को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था कि आयोग को निरंतर ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि बालिकाओं और बच्चों को रात्रि में थानों में रखा जा रहा है। कुछ मामलों में तो कई दिन इन्हें थाने में रखा गया।

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Action will be taken if any child is kept in the police station at night, DGP Vijay Kumar gave instructions
कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार - फोटो : amar ujala

विस्तार

पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने सभी पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि यदि रात के समय किसी भी बच्चे को थाने में रखा गया तो कार्रवाई होगी। दरअसल उप्र राज्य बाल संरक्षण आयोग ने इस पर डीजीपी को पत्र लिखकर आपत्ति जताई थी। कहा था कि कुछ मामलों में बालक बालिकाओं को कई दिनों तक थाने में रखा गया है।

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आयोग की सदस्य डा. डा. शुचिता चतुर्वेदी ने 17 मई को डीजीपी को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था कि आयोग को निरंतर ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि बालिकाओं और बच्चों को रात्रि में थानों में रखा जा रहा है। कुछ मामलों में तो कई दिन इन्हें थाने में रखा गया जो जेजे एक्ट 2015 की धारा 8 (3) (i) के विरुद्ध है। पॉक्सो एक्ट के तहत किसी भी बच्चे को थाने में रखना अनुचित ही नहीं, विधि विरुद्ध भी है। इस पर संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की सकती है। यदि रात में कोई बच्चा पुलिस को मिलता है तो उसे आश्रय गृहों में रखा जाए। जहां आश्रय स्थल नहीं है वहां वन स्टाप सेंटर में रखा जाए। इसी पर डीजीपी ने संज्ञान लिया है कहा है कि इन नियमों का कड़ाई से पालन करें।

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