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Lucknow News: जमीन दिलाने के नाम पर ठगी के आरोपी को नहीं मिली जमानत
Tue, 02 Jun 2026 09:20 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Tue, 02 Jun 2026 09:20 PM IST
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अयोध्या। फर्जी व्यक्ति को खड़ाकर जमीन मालिक बताकर पांच लाख की ठगी करने के मामले में आरोपी संजय वर्मा की जमानत अर्जी निरस्त कर दी गई। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय जनार्दन प्रसाद ने अपराध की गंभीरता,आरोपी के आपराधिक इतिहास व जमानत का कोई पर्याप्त आधार न पाते हुए मंगलवार को पारित किया है।
अभियोजन के अनुसार पूराकलंदर क्षेत्र के अरुवावां गांव निवासी संजय वर्मा ने अंकित यादव व गुलशन वर्मा के साथ मिलकर राधा को हवाई पट्टी के पास एक जमीन दिखाई और जय प्रकाश नामक व्यक्ति को खड़ाकर कर उसे ही जमीन का मालिक बताया। उसी समय कागज व रजिस्ट्री खर्चा के रूप में एक लाख रुपये व पांच लाख रुपये एडवांस के तौर पर लिया गया।
नौ जनवरी को बैनामा कराने की बात तय हो गई। निर्धारित तिथि पर राधा रजिस्ट्री ऑफिस में बैनामा करवाने के लिए गईं लेकिन न तो जमीन मालिक जय प्रकाश आए और न ही जमीन दिखाने वाले संजय और उनके साथी आए। वह इधर-उधर भटकीं, कोई रास्ता न निकलता देख एसएसपी से रिपोर्ट दर्ज कराने का अनुरोध किया। तब थाना पूराकलंदर में प्राथमिकी दर्ज हुई। आरोपी ने अपने को बेकसूर व प्राथमिकी को देर से दर्ज कराने के आधार पर जमानत की मांग की।
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अभियोजन ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपी संजय वर्मा अभ्यस्त अपराधी है। इसके खिलाफ जिले के कई थानों में 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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अभियोजन के अनुसार पूराकलंदर क्षेत्र के अरुवावां गांव निवासी संजय वर्मा ने अंकित यादव व गुलशन वर्मा के साथ मिलकर राधा को हवाई पट्टी के पास एक जमीन दिखाई और जय प्रकाश नामक व्यक्ति को खड़ाकर कर उसे ही जमीन का मालिक बताया। उसी समय कागज व रजिस्ट्री खर्चा के रूप में एक लाख रुपये व पांच लाख रुपये एडवांस के तौर पर लिया गया।
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नौ जनवरी को बैनामा कराने की बात तय हो गई। निर्धारित तिथि पर राधा रजिस्ट्री ऑफिस में बैनामा करवाने के लिए गईं लेकिन न तो जमीन मालिक जय प्रकाश आए और न ही जमीन दिखाने वाले संजय और उनके साथी आए। वह इधर-उधर भटकीं, कोई रास्ता न निकलता देख एसएसपी से रिपोर्ट दर्ज कराने का अनुरोध किया। तब थाना पूराकलंदर में प्राथमिकी दर्ज हुई। आरोपी ने अपने को बेकसूर व प्राथमिकी को देर से दर्ज कराने के आधार पर जमानत की मांग की।
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अभियोजन ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपी संजय वर्मा अभ्यस्त अपराधी है। इसके खिलाफ जिले के कई थानों में 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।