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नाबालिग को गर्भपात की अनुमति : हाईकोर्ट ने हफ्ते भर में दुष्कर्म पीड़िता का गर्भपात कराने को कहा

Sat, 24 Jul 2021 12:30 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Sat, 24 Jul 2021 12:30 PM IST
सार

केजीएमयू की रिपोर्ट से पता चला कि पीड़िता को 20 हफ्ते का गर्भ है और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ  प्रेगनेंसी एक्ट के तहत उसका गर्भपात कराया जा सकता है। 
 

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Abortion allowed to minor: High court asked to abort rape victim within a week
लखनऊ हाईकोर्ट

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि अधिकृत अस्पताल में हफ्ते भर में पीड़िता का गर्भपात करा दिया जाए। केजीएमयू की रिपोर्ट से पता चला कि पीड़िता को 20 हफ्ते का गर्भ है और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ  प्रेगनेंसी एक्ट के तहत उसका गर्भपात कराया जा सकता है। 

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न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश हरदोई जिले की पीड़िता की ओर से उसके पिता की याचिका पर दिया। सुनवाई के दौरान पीड़िता व उसके पिता कोर्ट में मौजूद भी रहे। पीड़िता की ओर से दलील दी गई थी कि सर्वेश नाम के व्यक्ति ने उसके साथ दुराचार किया था। वह गर्भवती है और अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है। ऐसे में उसे गर्भपात की अनुमति दी जाए। इस मामले में केजीएमयू की जांच रिपोर्ट में आने के बाद कोर्ट ने गर्भपात की इजाजत देकर याचिका निस्तारित कर दी।

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