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Sultanpur: आप सांसद पर दर्ज केस में आरोपी ने किया समर्पण... रिहा किया गया, कोर्ट नहीं पहुंचे संजय सिंह

Mon, 11 Nov 2024 09:30 PM IST
ishwar ashish संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Published by: ishwar ashish Updated Mon, 11 Nov 2024 09:30 PM IST
सार

आप सांसद संजय सिंह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। उनके वकील की ओर से दी गई हाजिरी माफी की अर्जी कोर्ट ने मंजूर कर ली। वहीं, आरोपी को भी रिहा कर दिया गया।

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AAP MP Sanjay Singh did not arrive in MPMLA court.
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। - फोटो : amar ujala

विस्तार

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ विचाराधीन आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आरोपी हसनपुर गांव के अब्दुल हई ने सोमवार को कोर्ट में समर्पण कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी को फर्जी केस में फंसाए जाने की बात कही।

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वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने आरोपी की जमानत अर्जी का विरोध किया। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर रिहा करने का आदेश दिया है। सांसद संजय सिंह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। उनके वकील की ओर से दी गई हाजिरी माफी की अर्जी कोर्ट ने मंजूर कर ली।
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मामले में अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। पंचायत चुनाव के दौरान 13 अप्रैल, 2021 को हसनपुर गांव में बिना अनुमति सभा करने के आरोप में पुलिस ने बंधुआकला थाने में सांसद संजय सिंह व उनके कई समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था।

अमेठी की पूर्व विधायक पर दर्ज केस में नहीं आया गवाह
अमेठी की पूर्व भाजपा विधायक गरिमा सिंह पर दर्ज केस में सोमवार का अभियोजन पक्ष का गवाह कोर्ट में गवाही देने नहीं आया। मामले में अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। छह फरवरी, 2007 को बिना अनुमति जुलूस निकालने के आरोप में अमेठी जिले के गौरीगंज थाने में पूर्व विधायक गरिमा सिंह व उनके पुत्र अनंत विक्रम सिंह के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था।

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