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न्यायिक अभिरक्षा में लिए गए आप विधायक सोमनाथ भारती, जमानत अर्जी पर सुनवाई कल
Fri, 15 Jan 2021 06:07 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायबरेली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायबरेली
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Fri, 15 Jan 2021 06:07 PM IST
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विधायक सोमनाथ भारती
- फोटो : self
आप विधायक व दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री को कोर्ट से राहत नहीं मिली।सदर कोतवाली में दर्ज कराए गए एक आपराधिक मामले में एमपी- एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार बरनवाल ने शुक्रवार को विधायक को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेजने का आदेश दिया। आरोपी विधायक की ओर से दाखिल की गई जमानत अर्जी पर 16 जनवरी को सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि मामले की रिपोर्ट सदर कोतवाल अतुल सिंह ने बीती 11 जनवरी को दर्ज कराई थी। कोर्ट की ओर से सुल्तानपुर जिला जेल से आरोपी विधायक की तलबी के लिए बीती 12 जनवरी को वारंट बी जारी किया गया था। सुबह मामले के विवेचक अरुण अवस्थी ने आरोपी विधायक को कोर्ट में हाजिर करते हुए मामले में रिमांड की याचना की।आरोपी विधायक की ओर से अधिवक्ता सुरेंद्र बहादुर सिंह भदौरिया ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कई धाराओं में अपराध न बनने के कारण रिमांड निरस्त करने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया।
कोर्ट ने उनकी दलील अस्वीकार करते हुए एफआईआर की सभी धाराओं में पुलिस को रिमांड दे दिया। आरोपी की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई तो विशेष लोक अभियोजक संदीप कुमार सिंह ने विधायक का आपराधिक इतिहास तलब करने की याचना की। इस पर कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए आगामी 16 जनवरी की तारीख तय कर दी। विधायक के यहां हाजिर होने के बाद वापस सुल्तानपुर जेल ले जाया जाए।
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गौरतलब है कि मामले की रिपोर्ट सदर कोतवाल अतुल सिंह ने बीती 11 जनवरी को दर्ज कराई थी। कोर्ट की ओर से सुल्तानपुर जिला जेल से आरोपी विधायक की तलबी के लिए बीती 12 जनवरी को वारंट बी जारी किया गया था। सुबह मामले के विवेचक अरुण अवस्थी ने आरोपी विधायक को कोर्ट में हाजिर करते हुए मामले में रिमांड की याचना की।आरोपी विधायक की ओर से अधिवक्ता सुरेंद्र बहादुर सिंह भदौरिया ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कई धाराओं में अपराध न बनने के कारण रिमांड निरस्त करने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया।
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कोर्ट ने उनकी दलील अस्वीकार करते हुए एफआईआर की सभी धाराओं में पुलिस को रिमांड दे दिया। आरोपी की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई तो विशेष लोक अभियोजक संदीप कुमार सिंह ने विधायक का आपराधिक इतिहास तलब करने की याचना की। इस पर कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए आगामी 16 जनवरी की तारीख तय कर दी। विधायक के यहां हाजिर होने के बाद वापस सुल्तानपुर जेल ले जाया जाए।
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