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रद्द नहीं होगी 72825 सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां, हाईकोर्ट से याचिका खारिज

Thu, 14 Dec 2017 12:17 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, इलाहाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, इलाहाबाद Updated Thu, 14 Dec 2017 12:17 PM IST
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72,825 assistant teacher recruitment case, HC says- recruit as per supreme court's order
- फोटो : demo pic

परिषदीय विद्यालयों में 72825 सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां रद्द करने की मांग इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस प्रकरण का सुप्रीमकोर्ट से निस्तारण हो चुका है लिहाजा याचीगण के पास नियुक्ति शासनादेश और विज्ञापन को चुनौती देने का विकल्प नहीं रह गया है।



 

72,825 assistant teacher recruitment case, HC says- recruit as per supreme court's order
टीईटी - फोटो : SELF

कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने रिक्त रह गए पदों पर नया विज्ञापन जारी कर नियुक्तियां करने का निर्देश दिया है, प्रदेश सरकार इस निर्देश के अनुसार कार्यवाही करे। मिथलेश कुमार और 50 अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 72825 सहायक अध्यापक भर्ती केलिए जारी 27 सितंबर 2011 के शासनादेश और 30 नवंबर 2011 को जारी भर्ती विज्ञापन को रद्द करने की मांग की गई थी। कहा गया कि शासनादेश और विज्ञापन दोनों ही संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्घंन करते हैं लिहाजा इसे असंवैधानिक और अवैध घोषित करते हुए रद्द किया जाए।

72,825 assistant teacher recruitment case, HC says- recruit as per supreme court's order
Allahabad High Court

इस भर्ती प्रक्रिया के परिपेक्ष्य में 66655 सहायक अध्यापक चयनित किए जा चुके हैं। याचीगण भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे मगर असफल रहे। इस मामले को लेकर दाखिल विशेष अपील पर हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षक भर्ती नियमावली का 15 वां संशोधन रद्द कर दिया था जिसमें क्वालिटी प्वाइंट मार्क्स के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया था।

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72,825 assistant teacher recruitment case, HC says- recruit as per supreme court's order
teacher demo pic

हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। सुप्रीमकोर्ट ने 25 जुलाई 2017 के आदेश से 15 वें संशोधन को सही करार देते हुए सभी नियुक्तियों को वैध माना और सरकार को शेष बचे पदों पर नया विज्ञापन जारी कर भर्तियां करने का आदेश दिया है।

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Teacher
मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की पीठ ने  याचिका खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीमकोर्ट ने इस मामले का निस्तारण कर दिया है इसलिए याची के समक्ष इसे फिर से चुनौती देने का विकल्प नहीं है।
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