फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   नगर मजिस्ट्रेट पर 25 हजार का जुर्माना

नगर मजिस्ट्रेट पर 25 हजार का जुर्माना

Wed, 23 May 2018 10:49 PM IST
Updated Wed, 23 May 2018 10:49 PM IST
विज्ञापन
नगर मजिस्ट्रेट पर 25 हजार का जुर्माना
बहराइच। नगर मजिस्ट्रेट की ओर से सूचना न देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले में स्पष्टीकरण भी तलब किया है।
विज्ञापन


कोतवाली नगर के कमल पैलेस घंटाघर चौक निवासी रोशनलाल नाविक ने आठ मई 2017 को तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट प्रमिल कुमार सिंह से विकास संबंधित कुछ सूचनाएं मांगी थी।


सूचना देने में हीलाहवाली की गई। इस पर राज्य सूचना आयोग में अपील हुई। सूचना आयुक्त स्वदेश कुमार ने नगर मजिस्ट्रेट को तलब किया।

नगर मजिस्ट्रेट की ओर से नायब तहसीलदार रामचेत विश्वकर्मा आयोग में हाजिर हुए। आदेश के बावजूद सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई।

जिस पर पुन: नगर मजिस्ट्रेट को तलब कर सूचना आयुक्त ने आयोग के पूर्व आदेश की अवहेलना का दोषी मानते हुए 25 हजार रुपये जुर्माना किया है। 15 दिन में सूचनाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed